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इलाहाबाद हाईकोर्ट में डीजीपी दूसरे दिन भी हुए पेश, एएसपी-डीएसपी पर कार्रवाई

मैनपुरी जवाहर नवोदय विद्यालय में नाबालिग छात्रा की संदिग्ध हालात में हुई मौत के मामले में यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश हुए. इस दौरान डीजीपी ने मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एएसपी और डीएसपी पर की गई कार्रवाई की जानकारी दी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Sep 16, 2021, 1:22 PM IST

प्रयागराज: मैनपुरी जवाहर नवोदय विद्यालय में नाबालिग छात्रा की संदिग्ध हालात में हुई मौत के मामले में यूपी के डीजीपी गुरुवार को हाईकोर्ट में पेश हुए. इस दौरान डीजीपी ने मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एएसपी और डीएसपी पर की गई कार्रवाई की जानकारी दी. इसके बाद कोर्ट ने दो माह में विवेचना पूरी करके कोर्ट को जानकारी देने को कहा है.

इस मामले में आज डीजीपी के साथ ही कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल व एसपी मैनपुरी अशोक कुमार राय के साथ ही एसआईटी के मेम्बर भी पेश हुए. बुधवार को हाईकोर्ट ने डीजीपी को इसी मामले को लेकर प्रयागराज में रुकने का आदेश दिया था. कोर्ट के आदेश के बाद डीजीपी ने इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई करके कोर्ट को इससे अवगत करवाया. हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई पर अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है.

इसे भी पढ़ें: इलाहाबाद HC का कड़ा रुख, एसपी के खिलाफ कार्रवाई कर सौंपें रिपोर्ट तब DGP मैनपुरी छोड़ें प्रयागराज

इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस एमएन भंडारी और जस्टिस एके ओझा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने पुलिस की लापरवाही को लेकर कई गंभीर टिप्पणियां भी की हैं.

मैनपुरी के जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाली एक छात्रा का 2019 में संदिग्ध अवस्था में फंदे से लटकता हुआ शव मिला था. मृतका छात्रा की मां ने मारकर फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया था, उसके बाद भी पुलिस ने न तो केस दर्ज किया न कोई कार्रवाई की. 2021 में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस लापरवाह बनी रही. मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी मैनपुरी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था.

प्रयागराज: मैनपुरी जवाहर नवोदय विद्यालय में नाबालिग छात्रा की संदिग्ध हालात में हुई मौत के मामले में यूपी के डीजीपी गुरुवार को हाईकोर्ट में पेश हुए. इस दौरान डीजीपी ने मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एएसपी और डीएसपी पर की गई कार्रवाई की जानकारी दी. इसके बाद कोर्ट ने दो माह में विवेचना पूरी करके कोर्ट को जानकारी देने को कहा है.

इस मामले में आज डीजीपी के साथ ही कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल व एसपी मैनपुरी अशोक कुमार राय के साथ ही एसआईटी के मेम्बर भी पेश हुए. बुधवार को हाईकोर्ट ने डीजीपी को इसी मामले को लेकर प्रयागराज में रुकने का आदेश दिया था. कोर्ट के आदेश के बाद डीजीपी ने इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई करके कोर्ट को इससे अवगत करवाया. हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई पर अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस एमएन भंडारी और जस्टिस एके ओझा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने पुलिस की लापरवाही को लेकर कई गंभीर टिप्पणियां भी की हैं.

मैनपुरी के जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाली एक छात्रा का 2019 में संदिग्ध अवस्था में फंदे से लटकता हुआ शव मिला था. मृतका छात्रा की मां ने मारकर फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया था, उसके बाद भी पुलिस ने न तो केस दर्ज किया न कोई कार्रवाई की. 2021 में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस लापरवाह बनी रही. मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी मैनपुरी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था.

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