प्रयागराजः टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच में भारत पर पाक की जीत के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाये गये थे. जिसमें देशद्रोह के आरोप में कश्मीर के तीन छात्रों को गिरफ्तार किया गया था. अब इन तीनों आरोपी छात्रों ने जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है.
आरोपी छात्रों का कहना है कि आगरा में वकीलों ने कोर्ट में उनकी पैरवी करने से इनकार कर दिया. जिसके बाद उन्होंने सीधे इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है.
जमानत याचिका के साथ ही आरोपी छात्रों ने अपना मुकदमा आगरा से मथुरा स्थानांतरित करने का प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें कहा गया है कि आगरा का पूरा बार निचली अदालत में उनकी पैरवी करने को तैयार नहीं है.
हालांकि आमतौर पर जमानत की याचिका सबसे पहले जिला कोर्ट में दाखिल करना होता है. यहां से याचिका खारिज होने की स्थिति में हाईकोर्ट का रुख किया जाता है.
तीनों आरोपी छात्र आगरा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं. इन्हें आगरा पुलिस ने 27 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार किया था. बीजेपी के स्थानीय नेताओं की शिकायत पर ये मामला दर्ज किया गया था. जिन्होंने आरोप लगाया था कि बीते 24 अक्टूबर को भारत और पाक के बीच टी-20 वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच के दौरान पाकिस्तान की जीत पर आगरा के राजा बलवंत सिंह मैनेजमेंट टेक्निकल कैंपस (आरबीएसएमटीसी) में तीनों कश्मीरी छात्रों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की थी.
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इसके बाद इन छात्रों को निलंबित कर दिया था. जिसके बाद उनके परिजनों ने उन्हें माफ करने की सरकार से अपील की थी.
तीनों छात्रों के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 ए (विभिन्न समूहों के बीच धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देना) 505 (1) (बी) (जनता में डर पैदा करने की मंशा रखने वाले) और मैच के बाद भारत के खिलाफ वॉट्सएप पर कथित तौर पर संदेश भेजने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 की धारा 66 एफ (साइबर आतंकवाद के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया. इस मामले में अगले कुछ दिनों में सुनवाई किए जाने की संभावना है.
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