प्रयागराजः प्रतापपुर विधानसभा सीट से सपा विधायक विजमा यादव (sp mla vijma yadav) को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए डेढ़ साल की सजा सुनायी है. इसके साथ ही सपा विधायक पर अलग-अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया गया है. हालांकि कोर्ट ने 20 हजार के मुचलके पर उन्हें जमानत भी दे दी है. सजा का मिलने के बाद सपा विधायक ने हाईकोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है. विजमा यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 341, 504, 353 और 332 के साथ ही 7 CLA एक्ट में 22 साल पुराने मामले में सुनवाई चल रही थी.
जिले की एमपी एमएलए जज दिनेश चंद्र शुक्ला ने 22 साल पुराने मामले में डेढ़ साल की सजा सुनायी है. हालांकि इस सजा से उनकी विधायकी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. डेढ़ साल की सजा और जुर्माने के बावजूद के बाद जमानती धाराएं होने के चलते कोर्ट ने विजमा यादव की जमानत भी मंजूर कर ली है. कोर्ट ने 20 हजार के मुचलके पर विधायक विजमा यादव को जमानत दे दी.
ये भी पढ़ेंः Fatehpur Minor Rape Case के आरोपी को 8 साल बाद सजा, 10 साल की जेल
बता दें कि साल 2000 में विजमा यादव के खिलाफ प्रयागराज के सराय इनायत थाने में बलवा, आगजनी, तोड़फोड़ और पुलिस टीम पर पथराव और सड़क जाम करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था. 22 साल तक प्रयागराज के कोर्ट में चले ट्रायल के बाद कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने विजमा यादव को अलग-अलग धाराओं में एक महीने से लेकर डेढ़ साल तक कि सजा सुनायी है. साथ ही एक हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भी कोर्ट ने उनपर लगाया है.
ये भी पढ़ेंः यूपी में चली योगी की तबादला एक्सप्रेस, पांच और IAS Transfer, जानिए किसको कहां मिली तैनाती