प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती 2018 में चयनित बलिया के गजेन्द्र राव को कार्यभार ग्रहण न कराने को प्रथम दृष्टया अदालत की अवमानना माना है. कोर्ट ने इस मामले में एसपी बलिया बिपिन टाडा को 11 जनवरी को तलब किया है.
कोर्ट ने कहा कि मेडिकल बोर्ड ने परीक्षण किया, जिसमें याची पूर्णतया: उपयुक्त घोषित किया गया. आदेश के अनुपालन हलफनामे में भर्ती बोर्ड ने इस तथ्य को स्वीकार भी किया है. इसके बाद भी एसपी बलिया द्वारा नियुक्ति न देना कोर्ट की अवहेलना है. कोर्ट ने एसपी को अनुपालन रिपोर्ट के साथ हाजिर होने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने अधिवक्ता कामेश्वर चौबे की बहस सुनने के बाद दिया.
मालूम हो कि याची गजेन्द्र राव 2018 पुलिस भर्ती मे शामिल हुआ था. परीक्षा में सफल होने के बाद उसे दृष्टि दोष बताकर चयनित नहीं किया गया. जिसके बाद याचिका दाखिल की गयी. कोर्ट के निर्देश पर पंडित दीन दयाल उपाध्याय राजकीय अस्पताल वाराणसी मे डॉक्टरों के पैनल ने दोबारा मेडिकल परीक्षण किया. जिसमें याची को उपयुक्त पाया गया. कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर पुलिस भर्ती बोर्ड को याची का चयन करने का निर्देश दिया. आदेश का पालन न करने पर दाखिल अवमानना याचिका पर जारी निर्देश के बाद पुलिस भर्ती बोर्ड ने फरवरी 2020 में याची को चयनित कर एसपी बलिया को नियुक्ति करने की संस्तुति की. इसके बावजूद याची की नियुक्ति नहीं होने पर कोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है.