प्रयागराज: महाराजगंज जेल में बंद समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी (Samajwadi Party MLA Irfan Solanki) को जमीन पर कब्जा के लिए से आगजनी करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने इस मामले में उनकी जमानत अर्जी को भाई रिजवान सोलंकी की जमानत अर्जी (Irfan Solanki Bail Application Hearing) के साथ सुनवाई के लिए 17 जुलाई को पेश करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने जिला जज से मुकदमे के ट्रायल की स्थिति की जानकारी मांगी है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश (Allahabad High Court Order) न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर दिया है. विधायक के भाई रिजवान की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है. उसने दोबारा अर्जी दी है. इरफान सोलंकी के खिलाफ कानपुर नगर के जाजमऊ थाने में डिफेंस कालोनी निवासी नजीर फातिमा की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से उनके घर में आग लगवाने सहित गैंग चलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज है. इरफान सोलंकी के खिलाफ दूसरे देश लोगों का राशन कार्ड आदि बनवाने के आरोप में अलग से मुकदमा चल रहा है.
विधायक इरफान सोलंकी पिछले साल दिसंबर से जेल में बंद हैं. उन पर कानपुर पुलिस ने पिछले साल नवंबर से लेकर अब तक आठ मुकदमे दर्ज हैं. इसमें गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा दर्ज किया गया था. लगभग पांच दिन पहले गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में भी कानपुर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. साथ ही 14/1 की कार्रवाई जारी रखने के बात भी कही गई है.
सूत्रों के मुताबिक कि कानपुर पुलिस ने पांच ऐसी संपत्तियों को चिन्हित किया है, जो गैंग की ओर से अवैध रूप से अर्जित की गईं. आने वाले दिनों में कानपुर पुलिस इन संपत्तियों को भी जब्त कर सकती है. इरफान सोलंकी की जमानत पर सुनवाई अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में 17 जुलाई को होगी.
ये भी पढ़ें- ओडिशा रेल हादसाः 233 पहुंची मरने वालों की संख्या, मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने की पुष्टि