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ऋचा दुबे ने अपने खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश करने के मामले में दर्ज प्राथमिकी को HC में दी चुनौती

कानपुर के चर्चित बिकरू कांड में मारे गये अभियुक्त विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने अपने खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश करने के मामले में दर्ज प्राथमिकी को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

ऋचा दुबे ने अपने खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश करने के मामले में दर्ज प्राथमिकी को HC में दी चुनौती
ऋचा दुबे ने अपने खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश करने के मामले में दर्ज प्राथमिकी को HC में दी चुनौती
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Published : Jan 21, 2021, 10:31 PM IST

प्रयागराजः पुलिस एनकाउंटर में मारे गये कुख्यात विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने अपने खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश करने के मामले में दर्ज प्राथमिकी को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने याचिका दाखिल कर प्राथमिकी रद्द करने की मागं की है. याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने इस मामले में प्रदेश सरकार से 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है.

HC में ऋचा दुबे ने दायर की याचिका

याची के अधिवक्ता प्रभाशंकर मिश्र का कहना था कि याची के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी और साजिश करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है. उस पर दूसरे का मोबाइल फोन आपराधिक काम के लिए इस्तेमाल करने का आरोप है. अधिवक्ता का कहना था कि अगर ऐसा हुआ है, तो मुकदमा जिस व्यक्ति का मोबाइल इस्तेमाल हुआ है उसे दर्ज कराने का अधिकार है. इसमें धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं बनता है, और न ही पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कराने का अधिकार है. कोर्ट ने इस मामले में अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. प्रभाशंकर मिश्र ने बताया कि इस मामले में ऋचा दुबे की अग्रिम जमानत हाईकोर्ट से मंजूर हो चुकी है.

प्रयागराजः पुलिस एनकाउंटर में मारे गये कुख्यात विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने अपने खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश करने के मामले में दर्ज प्राथमिकी को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने याचिका दाखिल कर प्राथमिकी रद्द करने की मागं की है. याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने इस मामले में प्रदेश सरकार से 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है.

HC में ऋचा दुबे ने दायर की याचिका

याची के अधिवक्ता प्रभाशंकर मिश्र का कहना था कि याची के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी और साजिश करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है. उस पर दूसरे का मोबाइल फोन आपराधिक काम के लिए इस्तेमाल करने का आरोप है. अधिवक्ता का कहना था कि अगर ऐसा हुआ है, तो मुकदमा जिस व्यक्ति का मोबाइल इस्तेमाल हुआ है उसे दर्ज कराने का अधिकार है. इसमें धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं बनता है, और न ही पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कराने का अधिकार है. कोर्ट ने इस मामले में अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. प्रभाशंकर मिश्र ने बताया कि इस मामले में ऋचा दुबे की अग्रिम जमानत हाईकोर्ट से मंजूर हो चुकी है.

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