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एलएलएम छात्र का दाखिला रद्द करने पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जवाब-तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय (Allahabad University) से संबद्ध सीएमपी डिग्री कॉलेज (CMP Degree College) में एलएलएम कोर्स की पढ़ाई कर रहे छात्र का दाखिला निरस्त कर देने पर विश्वविद्यालय व कॉलेज प्रबंधन से जवाब तलब किया है.

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Published : Dec 20, 2022, 9:13 PM IST


प्रयागराजः इलाहाबाद विश्वविद्यालय (Allahabad University) से संबद्ध सीएमपी डिग्री कॉलेज (CMP Degree College) में एलएलएम कोर्स की पढ़ाई कर रहे छात्र का दाखिला निरस्त कर देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने विश्वविद्यालय व कॉलेज प्रबंधन से जवाब तलब किया है. छात्र ने बिना कोई कारण बताए दाखिला रद्द कर देने के आदेश को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी है.

एलएलएम छात्र अमिताभ सिंह की याचिका पर न्यायमूर्ति सलिल राय की एकल पीठ ने सुनवाई की. याची का पक्ष रख रही अधिवक्ता जहान्वी सिंह का कहना था कि याची का एलएलएम कोर्स (LLM Course) में दाखिला कॉलेज प्रबंधन ने बिना कोई कारण बताए अचानक रद्द कर दिया. जबकि वह पूरे सत्र की फीस जमा कर चुका है और क्लासेस चल रही हैं. दाखिला रद्द करने से पूर्व छात्र को ना तो कोई नोटिस जारी किया गया ना ही उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया. अधिवक्ता का कहना था कि कॉलेज प्रबंधन ने गलत कट ऑफ मेरिट जारी कर दी. बाद में अपनी गलती का एहसास होने पर उन्होंने छात्र का दाखिला निरस्त कर दिया. जबकि गलत कट ऑफ मेरिट जारी करने में छात्र की कोई गलती नहीं है. उसे प्रबंधन की गलती की सजा दी जा रही है. ऐसा करने से छात्र का पूरा सत्र बर्बाद हो जाएगा. कोर्ट ने इस मामले में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अधिवक्ता तथा सीएमपी डिग्री कॉलेज के अधिवक्ता को 2 दिन में जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. क्योंकि याची के अधिवक्ता का कहना था की दाखिला निरस्त होने से छात्र अपनी क्लासेज नहीं कर पा रहा है. ऐसे में उसकी पढ़ाई का नुकसान होगा.


प्रयागराजः इलाहाबाद विश्वविद्यालय (Allahabad University) से संबद्ध सीएमपी डिग्री कॉलेज (CMP Degree College) में एलएलएम कोर्स की पढ़ाई कर रहे छात्र का दाखिला निरस्त कर देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने विश्वविद्यालय व कॉलेज प्रबंधन से जवाब तलब किया है. छात्र ने बिना कोई कारण बताए दाखिला रद्द कर देने के आदेश को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी है.

एलएलएम छात्र अमिताभ सिंह की याचिका पर न्यायमूर्ति सलिल राय की एकल पीठ ने सुनवाई की. याची का पक्ष रख रही अधिवक्ता जहान्वी सिंह का कहना था कि याची का एलएलएम कोर्स (LLM Course) में दाखिला कॉलेज प्रबंधन ने बिना कोई कारण बताए अचानक रद्द कर दिया. जबकि वह पूरे सत्र की फीस जमा कर चुका है और क्लासेस चल रही हैं. दाखिला रद्द करने से पूर्व छात्र को ना तो कोई नोटिस जारी किया गया ना ही उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया. अधिवक्ता का कहना था कि कॉलेज प्रबंधन ने गलत कट ऑफ मेरिट जारी कर दी. बाद में अपनी गलती का एहसास होने पर उन्होंने छात्र का दाखिला निरस्त कर दिया. जबकि गलत कट ऑफ मेरिट जारी करने में छात्र की कोई गलती नहीं है. उसे प्रबंधन की गलती की सजा दी जा रही है. ऐसा करने से छात्र का पूरा सत्र बर्बाद हो जाएगा. कोर्ट ने इस मामले में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अधिवक्ता तथा सीएमपी डिग्री कॉलेज के अधिवक्ता को 2 दिन में जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. क्योंकि याची के अधिवक्ता का कहना था की दाखिला निरस्त होने से छात्र अपनी क्लासेज नहीं कर पा रहा है. ऐसे में उसकी पढ़ाई का नुकसान होगा.

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