प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाहुबली उमाकांत यादव और उनके बेटों को राहत दी है. कोर्ट ने विशेष अदालत प्रयागराज द्वारा उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट और कुर्की की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. उन्हें कोर्ट में पेश होकर जमानत अर्जी दाखिल करने का समय दिया है. न्यायमूर्ति हर्ष कुमार ने उमाकांत यादव को 20 दिन में जमानती वारंट और कुर्की की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. उन्हें कोर्ट में पेश होकर जमानत अर्जी दाखिल करने का समय दिया है.
न्यायमूर्ति हर्ष कुमार ने उमाकांत यादव को 20 दिन में जमानत अर्जी दाखिल करने और अदालत को नियमानुसार उसके निस्तारित करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही कहा है कि आदेश की अवहेलना की दशा में कोर्ट को गैर जमानती वारंट और कुर्की की कार्रवाई करने की छूट होगी.
इसी तरह उमाकांत यादव के बेटे दिनेश कुमार उर्फ सूर्यकांत वह तीन अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने तीन हफ्ते में हाजिर होकर जमानत अर्जी देने की मोहलत दी है और तब तक गैर जमानती वारंट पर रोक लगा दी है.
इन सभी के खिलाफ जौनपुर के शाहगंज थाने में कपट, धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है. जमीन की खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है. कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए याचिकाएं निस्तारित कर दी हैं.
इसे भी पढ़ें- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले-राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला की ख्वाहिश वाला भारत बनाना हमारा संकल्प...
इनका कहना था कि ट्रायल कोर्ट में वे हर तारीख पर हाजिर होते थे. लेकिन केस एमपी, एमएलए विशेष अदालत प्रयागराज में स्थानांतरित होने की उन्हें जानकारी नहीं हुई. जिसकी वजह से वे हाजिर नहीं हो सके. वे अदालत में हाजिर होने को तैयार हैं. उन्हें ऐसा करने में संरक्षण दिया जाये.