प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चंद्र शेखर आजाद विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का चयन रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है. साथ ही सभी पक्षकारों से चार हफ्ते में जवाब की मांग की है. कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय बोर्ड की मीटिंग में 21 सितंबर को लिए गए चयन रद्द करने के निर्णय को अगले आदेश तक प्रभाव न दिया जाए. यह आदेश हरिशंकर व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने दिया है.
याची के अधिवक्ता सीमान्त सिंह का कहना था कि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भर्ती के लिए 14 मार्च 2018 को विज्ञापन निकाला गया. याची ने डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए सभी अहर्ताओं को पूरा करते हुए आवेदन किया था, लेकिन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद परिणाम घोषित नहीं किया गया.
इसके बाद 21 सितंबर 2019 को पूरी चयन प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी. साथ ही बताया गया कि नई आरक्षण व्यवस्था लागू होने के बाद से 10 फीसदी गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के नियम के तहत नए सिरे से चयन प्रक्रिया अपनाई जानी है.
अधिवक्ता का कहना था कि नई आरक्षण व्यवस्था 13 अगस्त 2019 को लागू की गई, जबकि चयन प्रक्रिया इससे पहले पूरी की जा चुकी थी. इस मामले में नया नियम लागू नहीं होगा. कोर्ट ने चयन रद्द करने के निर्णय पर रोक लगाते हुए जवाब तलब किया है.