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अवैध शराब बनाने के आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक: इलाहाबाद हाईकोर्ट - प्रयागराज खबर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के झंघा थाना क्षेत्र में अवैध शराब बनाने के आरोपी मुख्तार चंद्र यादव व अन्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति बच्चू लाल तथा न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने दिया है.

अवैध शराब बनाने के आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक
अवैध शराब बनाने के आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक
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Published : Nov 10, 2020, 8:39 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के झंघा थाना क्षेत्र में अवैध शराब बनाने के आरोपी मुख्तार चंद्र यादव व अन्य की पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने आरोपी को पुलिस विवेचना में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति बच्चू लाल तथा न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने दिया है. एक्साइज विभाग ने अवैध शराब बनाते 6 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया. इन अभियुक्तों ने याची का नाम लिया. याची का कहना था कि वह इस मामले में लिप्त नहीं है और उसे झूठा फंसाया गया है. जिस समय छापा पड़ा था, याची सुगर मिल कर्मचारी होने के नाते मिल मे मौजूद था. उसके खिलाफ एफआईआर रद्द की जाय. कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर रद्द करने से इंकार कर दिया, किन्तु गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के झंघा थाना क्षेत्र में अवैध शराब बनाने के आरोपी मुख्तार चंद्र यादव व अन्य की पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने आरोपी को पुलिस विवेचना में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति बच्चू लाल तथा न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने दिया है. एक्साइज विभाग ने अवैध शराब बनाते 6 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया. इन अभियुक्तों ने याची का नाम लिया. याची का कहना था कि वह इस मामले में लिप्त नहीं है और उसे झूठा फंसाया गया है. जिस समय छापा पड़ा था, याची सुगर मिल कर्मचारी होने के नाते मिल मे मौजूद था. उसके खिलाफ एफआईआर रद्द की जाय. कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर रद्द करने से इंकार कर दिया, किन्तु गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

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