प्रयागराजः जुमे की नमाज के बाद शहर में पथराव और आगजनी मामले में गिरफ्तार मास्टर माइंड जावेद अहमद की पत्नी परवीन फातिमा और परिवार के लोग मकान ध्वस्तीकरण के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे. कुछ वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर याचिका कायम कर हस्तक्षेप करने की मांग की थी. कोई याचिका कायम नहीं होने के कारण परिवार ने याचिका दायर करने की तैयारी की है.
अधिवक्ता केके राय ने बताया कि याचिका कल यानी 14 जून दाखिल की जायेगी और कोर्ट से सुनवाई की प्रार्थना की जायेगी. अधिवक्ता राय ने बताया कि महानिबंधक कार्यालय से बात हुई तो उन्होंने बताया कि नियमित याचिका दायर करें. पत्र पर सुनवाई नहीं हो सकती. इसके बाद नियमित याचिका की तैयारी की जा रही है.
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गौरतलब है कि रविवार को करेली के जेके आशियाना मोहल्ले में स्थित जावेद पंप के दो मंजिला को मकान को पीडीए की टीम ने बुलडोजर की सहायता से ध्वस्त कर दिया था. इसके बाद हाईकोर्ट के छह वकीलों की ओर से मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को लेटर पिटीशन भेजा गया था. जिसमें आरोप लगाया गया है कि जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा के मकान को ध्वस्त किया गया है, जबकि घटना में वह आरोपी नहीं है.
पिटीशन मे कहा गया था कि यह मकान जावेद के नाम पर नहीं, जबकि उनकी पत्नी परवीन फातिमा के नाम पर है. यह मकान परवीन फातिमा को उनके पिता से शादी से पूर्व गिफ्ट के रूप में मिला था. कार्रवाई में जावेद मोहम्मद का मालिकाना हक न होने के बावजूद उन्हें नोटिस दिया गया और अवैध तरीके से उनकी पत्नी का मकान गिरा दिया गया. लेटर पिटीशन में पीडीए की कार्यवाही को गलत बताते हुए कार्रवाई की मांग की गई थी. साथ ही अवैध ध्वस्तीकरण के लिए मुआवजा दिलाने और दोषी अधिकारियों को दंडित किए जाने की मांग भी की है.