प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जहरीली शराब पीने से बढ़ती मौत की घटनाओं पर चिंता जताई है. कोर्ट ने कहा कि पैसों के लालच में नकली शराब बेचने वाले, लोगों के जीवन से खेल रहे हैं. ऐसे लोग विधवाओं व अनाथों को जन्म दे रहे हैं. ये समाज के अपराधी हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.
कोर्ट ने कहा- प्रयागराज के फूलपुर के अमिलिया देशी शराब के ठेके से नकली शराब पीने से 6 लोगों की मौत व दर्जनों लोगों के बीमार होने की घटना गंभीर है. मरने से बचे लोगों को भी आगे चलकर कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं. याची के महिला होने के नाते ऐसे अपराध में राहत नहीं दी जा सकती. जमानत पर छूटने पर पीड़ितों को धमकाये जाने की संभावना है. इस बात को लेकर कोर्ट ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने संगीता जायसवाल की जमानत अर्जी खारिज करते हुए दिया.
मामले में आबकारी निरीक्षक विजय प्रताप यादव ने फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है. अनुज्ञापी याची के पति श्याम बाबू जायसवाल व सेल्समैन जगजीत सिंह को नकली शराब बेचने का आरोपी बनाया गया है. 19 नवंबर 2020 को लोगों ने ठेके से शराब खरीदी. शराब पीने के बाद बीमार पड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया. 6 लोग मर गए और कई बीमार हुए. सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई. सेल्समैन जगजीत सिंह को गिरफ्तार कर नमूना जांच के लिए भेजा गया.
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कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में जहरीली शराब पीने से मौत की घटनाएं बढ़ी हैं. पिछले 11 महीनों में 96 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो चुकी है. इसमें समाज के हाशिए के लोग पीड़ित हैं. मृतकों के शरीर से इथाइल, मिथाइल जहर मिला है, जो गंभीर अपराध है.