प्रयागराज: PCS प्री 2021 का परीक्षा परिणाम रद्द (PCS Pre 2021 exam result canceled) किए जाने के मामले में मंगलवार को हाई कोर्ट ने लोक सेवा आयोग (public service Commission) और राज्य सरकार की ओर से दाखिल विशेष अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. इसकी सुनवाई चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई.
लोक सेवा आयोग (public service Commission) की दलील थी, कि सिर्फ दो अभ्यर्थियों के लिए पूरा परिणाम रद्द कर दिया गया. जबकि याची के अधिवक्ता ने कहा कि, परिणाम पूरा रद्द (PCS Pre 2021 exam result canceled) नहीं हुआ है, क्योंकि आयोग ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी साक्षात्कार लिया है. दोनों पक्ष की ओर से कई तकनीकी मुद्दे उठाये गए. जिन पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित कर लिया है.
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हाईकोर्ट की एकल पीठ (single bench of high court) ने भर्ती प्रक्रिया में पूर्व सैनिकों का पांच फीसदी आरक्षण नहीं देने पर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 (PCS Preliminary Exam 2021) के परिणाम को रद्द कर दिया था. साथ ही कहा था कि, आयोग पूर्व सैनिकों को पांच फीसदी आरक्षण देते हुए नए सिरे से प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी करें. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UP Public Service Commission) ने एकल पीठ के इस आदेश को अपील के माध्यम से चुनौती दी है. गौरतलब है कि, लोक सेवा आयोग पीसीएस-2021 के लिए गत पांच अगस्त को साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी कर चुका है.
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