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बीईओ भर्ती: आरक्षण में अनियमितता को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल

बीईओ (खंड शिक्षा अधिकारी) भर्ती में आरक्षण में अनियमितता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अशोक कुमार सिंह व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दाखिल की गई है. याचिका में 30 जनवरी 2021 को जारी चयन सूची को रद्द करने की मांग की गई है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Feb 4, 2021, 7:09 PM IST

प्रयागराज: बीईओ (खंड शिक्षा अधिकारी) भर्ती में आरक्षण में अनियमितता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अशोक कुमार सिंह व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दाखिल की गई है. याचिका में 30 जनवरी 2021 को जारी चयन सूची को रद्द करने की मांग की गई है.

अधिवक्ता मुस्तकीम अहमद, राजेंद्र सिंह यादव व अंकिता सिंह के अनुसार 13 दिसंबर 2019 को बीईओ के 309 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था. विज्ञापन में चयन प्रक्रिया में आरक्षण कानून का पालन करने की बात कही गई. छह दिसम्बर 2020 को मुख्य परीक्षा में 4,182 अभ्यर्थियों ने भाग लिया और 30 जनवरी 2021 को चयन सूची जारी कर दी गई, लेकिन इस चयन सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के केवल 31 अभ्यर्थियों को रखा गया है, जबकि 309 पदों के सापेक्ष 27 प्रतिशत के हिसाब से 83 ओबीसी अभ्यर्थियों को चयन सूची में शामिल किया जाना चाहिए. कहा गया कि इस प्रकार 30 जनवरी 2021 को जारी चयन सूची इस भर्ती के विज्ञापन की धारा 7 के विपरीत है.

प्रयागराज: बीईओ (खंड शिक्षा अधिकारी) भर्ती में आरक्षण में अनियमितता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अशोक कुमार सिंह व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दाखिल की गई है. याचिका में 30 जनवरी 2021 को जारी चयन सूची को रद्द करने की मांग की गई है.

अधिवक्ता मुस्तकीम अहमद, राजेंद्र सिंह यादव व अंकिता सिंह के अनुसार 13 दिसंबर 2019 को बीईओ के 309 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था. विज्ञापन में चयन प्रक्रिया में आरक्षण कानून का पालन करने की बात कही गई. छह दिसम्बर 2020 को मुख्य परीक्षा में 4,182 अभ्यर्थियों ने भाग लिया और 30 जनवरी 2021 को चयन सूची जारी कर दी गई, लेकिन इस चयन सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के केवल 31 अभ्यर्थियों को रखा गया है, जबकि 309 पदों के सापेक्ष 27 प्रतिशत के हिसाब से 83 ओबीसी अभ्यर्थियों को चयन सूची में शामिल किया जाना चाहिए. कहा गया कि इस प्रकार 30 जनवरी 2021 को जारी चयन सूची इस भर्ती के विज्ञापन की धारा 7 के विपरीत है.

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