प्रयागराज: गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उमेश पाल हत्याकांड में शामिल बमबाज गुड्डू मुस्लिम को शरण देने के आरोपी माफिया अतीक अहमद के बहनोई डॉ. अखलाक की जमानत अर्जी पर उमेश पाल की पत्नी जया पाल को नोटिस (Notice to Umesh Pal's wife on Atiq Ahmed brother in law bail application) जारी किया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने दिय. अतीक अहमद के बहनोई डॉ. अखलाक को गुड्डू मुस्लिम को मेरठ स्थित आवास में पनाह देने और आर्थिक मदद लेने के आरोप में एसटीएफ ने मेरठ के नौचंदी इलाके से गिरफ्तार किया था. आरोप है कि अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी का शौहर डॉ. अखलाक मेरठ के अब्दुल्लापुर के सरकारी अस्पताल में तैनात रहने के साथ ही अतीक की काली कमाई का प्रबंधन करता था.
गिरफ्तारी के बाद इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डॉ. अखलाक की जमानत अर्जी गत 23 अगस्त 2023 को खारिज कर दी थी. इसके बाद डॉ. अखलाक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी. बताया जा रहा है कि अतीक की बहन आयशा नूरी का पति अखलाक मेरठ के अब्दुल्लापुर के सरकारी अस्पताल में तैनात था. वो माफिया अतीक अहमद काली कमाई मैनेज करता था. गिरफ्तारी के बाद इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डॉ अखलाक की जमानत अर्जी को 23 अगस्त को खारिज कर दिया था. इसके खिलाफ अखलाक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया.
गुरुवार को यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने डॉ. अखलाक की ओर से उमेश पाल हत्याकांड मामले में दाखिल अपील की सुनवाई के बाद दिया. माफिया अतीक अहमद के बहनोई डॉ. अखलाक को गुड्डू मुस्लिम को अपने मेरठ स्थित घर में पनाह देने का आरोप है. साथ ही उसको आर्थिक मदद लेने के आरोप में यूपी एसटीएफ ने मेरठ के नौचंदी इलाके से अरेस्ट किया था.
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