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कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर पूर्व विधायक सईद के घर पर कुर्की की नोटिस चस्पा

प्रयागराज न्यायालय ने पेशी के दौरान हाजिर नहीं होने पर पूर्व विधायक सईद अहमद की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है.

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Published : Aug 3, 2023, 9:33 PM IST

प्रयागराज: सपा के पूर्व विधायक सईद अहमद के घर पुलिस ने नोटिस चस्पा किया है. जमीन के नाम पर धोखाधड़ी करने का पूर्व विधायक पर आरोप है. फिलहाल, इस मामले में पूर्व विधायक फरार चल रहे है.

एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान हाजिर नहीं होने पर सईद अहमद के खिलाफ फरारी का वारंट जारी किया है. इनके विरुद्ध पूर्व में भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. लेकिन गिरफ्तारी न होने पर अब फेरारी वारंट 82 का देश जारी हुआ था. जिसकी नोटिस आज अहमद के सिविल लाइन स्थित आवास पर पुलिस ने चस्पा किया है. नोटिस में सईद अहमद को 1 महीने के अंदर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है. वहीं, कोर्ट में पेश न होने पर पूर्व विधायक की चल अचल संपत्ति की कुर्की की जाएगी.


गौरतलब है कि भूमि लेनदेन के मामले में सिविल लाइन थाने में सपा के पूर्व विधायक सईद अहमद सहित तीन लोगों पर 2008 में मुकदमा सिविल लाइन थाने में पंजीकृत किया गया था. पुलिस ने सईद अहमद के विरूद्ध आईपीसी की धारा 406,420 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था. आरोप पत्र प्रेषित आने के बाद सईद अहमद ने सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया. जिसको खारिज करने के बाद न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था.

प्रयागराज: सपा के पूर्व विधायक सईद अहमद के घर पुलिस ने नोटिस चस्पा किया है. जमीन के नाम पर धोखाधड़ी करने का पूर्व विधायक पर आरोप है. फिलहाल, इस मामले में पूर्व विधायक फरार चल रहे है.

एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान हाजिर नहीं होने पर सईद अहमद के खिलाफ फरारी का वारंट जारी किया है. इनके विरुद्ध पूर्व में भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. लेकिन गिरफ्तारी न होने पर अब फेरारी वारंट 82 का देश जारी हुआ था. जिसकी नोटिस आज अहमद के सिविल लाइन स्थित आवास पर पुलिस ने चस्पा किया है. नोटिस में सईद अहमद को 1 महीने के अंदर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है. वहीं, कोर्ट में पेश न होने पर पूर्व विधायक की चल अचल संपत्ति की कुर्की की जाएगी.


गौरतलब है कि भूमि लेनदेन के मामले में सिविल लाइन थाने में सपा के पूर्व विधायक सईद अहमद सहित तीन लोगों पर 2008 में मुकदमा सिविल लाइन थाने में पंजीकृत किया गया था. पुलिस ने सईद अहमद के विरूद्ध आईपीसी की धारा 406,420 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था. आरोप पत्र प्रेषित आने के बाद सईद अहमद ने सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया. जिसको खारिज करने के बाद न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था.

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