प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट में नोएडा विकास प्राधिकरण की तरफ से 8 जून को जारी सार्वजनिक नोटिस को चुनौती दी गई है. नोटिस में कहा गया था कि यमुना हिंडन बाढ़ क्षेत्र में किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं है. इस क्षेत्र में जो भी अवैध निर्माण हुआ है, उसे ध्वस्त किया जाएगा. इस नोटिस के बाद एक फार्म हाउस को ध्वस्त किया जा सकता है. इसके खिलाफ हरित किसान कल्याण समिति द्वारा याचिका दायर की गई है.
याचिकाकर्ता सोसायटी के सदस्य यमुना बाढ़ के मैदानों में स्थित घरों के रहने वाले हैं. उन्होंने इस आशंका के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया है कि नोएडा प्रत्येक सदस्य को बिना किसी नोटिस के उनके घरों को अवैध रूप से ध्वस्त कर सकता है. याचिका में कहा गया है कि याचियों के पास बिजली कनेक्शन सहित सभी आवश्यक दस्तावेज हैं, इसलिए ध्वस्तीकरण का नोटिस अवैध है.
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