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विधायक विजय मिश्रा के भवन के ध्वस्तीकरण मामले में नोटिस जारी

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बाहुबली विधायक विजय मिश्र के अल्लापुर स्थित बहुमंजिला व्यावसायिक भवन के ध्वस्तीकरण के मामले में कमिश्नर प्रयागराज  के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीडीए द्वारा चुनौती दी गयी है. हाईकोर्ट ने भवन स्वामी इंद्रकली देवी सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

बाहुबली विधायक विजय मिश्रा
बाहुबली विधायक विजय मिश्रा
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Published : Nov 2, 2020, 11:04 PM IST

प्रयागराज: भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्र के अल्लापुर स्थित बहुमंजिला व्यावसायिक भवन के ध्वस्तीकरण के मामले में कमिश्नर प्रयागराज के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीडीए द्वारा चुनौती दी गयी है. हाईकोर्ट ने भवन स्वामी इंद्रकली देवी सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इस मामले में सुनवाई 4 नवंबर को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण की याचिका पर दिया है.

पीडीए ने इंद्रकली अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की नोटिस दी. जिसके खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए आयुक्त ने 28 ‌अक्तूबर को प्रकरण पीडीए के पास वापस भेज दिया था. कमिश्नर न्यायालय ने संबंधित जोनल अधिकारी को याची का पक्ष सुनकर एक सप्ताह में उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया था. इस आदेश को चुनौती दी गयी है. पीडीए का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और अरुण कुमार मिश्र ने रखा. पीडीए का कहना है कि कमिश्नर द्वारा अपील निर्णीत करने में कई स्तर पर त्रुटियां की गई हैं.

कमिश्नर ने अपने आदेश में यह कहते हुए मामला पीडीए को वापस भेज दिया था कि याची इंद्रकली आदि को ध्वस्तीकरण नोटिस का तामीला संबंधित अधिनियम की धारा 43 के प्रावधानों के तहत नहीं कराया गया और न ही धारा 44 का पालन किया गया. पीडीए ने 12 ‌दिसंबर 2007 को ध्वस्तीकरण नोटिस भेजा था. जिस पर 13 साल के बाद अमल शुरु किया गया. हाईकोर्ट ने याची को नियमानुसार पीडीए के नोटिस के खिलाफ कमिश्नर के समक्ष अपील और स्थगन आदेश की अर्जी दाखिल करने का निर्देश दिया था. इसके अनुपालन में कमिश्नर के समक्ष अपील दाखिल की गई थी. जिस पर सुनवाई के बाद कमिश्नर ने प्रकरण पुनः विचारण के लिए पीडीए को वापस भेज दिया.

प्रयागराज: भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्र के अल्लापुर स्थित बहुमंजिला व्यावसायिक भवन के ध्वस्तीकरण के मामले में कमिश्नर प्रयागराज के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीडीए द्वारा चुनौती दी गयी है. हाईकोर्ट ने भवन स्वामी इंद्रकली देवी सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इस मामले में सुनवाई 4 नवंबर को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण की याचिका पर दिया है.

पीडीए ने इंद्रकली अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की नोटिस दी. जिसके खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए आयुक्त ने 28 ‌अक्तूबर को प्रकरण पीडीए के पास वापस भेज दिया था. कमिश्नर न्यायालय ने संबंधित जोनल अधिकारी को याची का पक्ष सुनकर एक सप्ताह में उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया था. इस आदेश को चुनौती दी गयी है. पीडीए का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और अरुण कुमार मिश्र ने रखा. पीडीए का कहना है कि कमिश्नर द्वारा अपील निर्णीत करने में कई स्तर पर त्रुटियां की गई हैं.

कमिश्नर ने अपने आदेश में यह कहते हुए मामला पीडीए को वापस भेज दिया था कि याची इंद्रकली आदि को ध्वस्तीकरण नोटिस का तामीला संबंधित अधिनियम की धारा 43 के प्रावधानों के तहत नहीं कराया गया और न ही धारा 44 का पालन किया गया. पीडीए ने 12 ‌दिसंबर 2007 को ध्वस्तीकरण नोटिस भेजा था. जिस पर 13 साल के बाद अमल शुरु किया गया. हाईकोर्ट ने याची को नियमानुसार पीडीए के नोटिस के खिलाफ कमिश्नर के समक्ष अपील और स्थगन आदेश की अर्जी दाखिल करने का निर्देश दिया था. इसके अनुपालन में कमिश्नर के समक्ष अपील दाखिल की गई थी. जिस पर सुनवाई के बाद कमिश्नर ने प्रकरण पुनः विचारण के लिए पीडीए को वापस भेज दिया.

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