प्रयागराज: इस बार इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण आई बंदी को देखते हुए इस वर्ष जून माह में ग्रीष्म अवकाश नहीं होगा. केवल 22 से 26 जून तक ग्रीष्म अवकाश रहेगा. वहीं, जिला अदालतों में जारी कैलेन्डर प्रभावी रहेगा. इनमें हर वर्ष की तरह ग्रीष्म अवकाश होगा.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के कारण प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला लिया है. हाईकोर्ट में न्यायिक कार्य निलंबित रहेगा. केवल अति आवश्यक मामले सुने जाएंगे. मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक न्यायमूर्तियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया है.
इसके साथ ही यह भी प्रस्ताव पारित किया गया है कि संयुक्त निबंधक (न्यायिक) कम्प्यूटर सीआईटी भवन में वीडियो कांफ्रेंसिंग की व्यवस्था की जाए, ताकि न्यायिक कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सके.