प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी में जबरन कब्जा और कंपनी के पार्टनर का पैसा हड़प लेने के मामले में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बड़े साले अनवर शहजाद की जमानत मंजूर कर ली है. अनवर शहजाद मौजूदा समय में गाजीपुर जेल में बंद है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस एसएएच रिजवी की सिंगल बेंच ने मामले में सुनवाई के बाद अनवर की जमानत याचिका को मंजूरी दी.
यह आदेश न्यायमूर्ति एसएएच रिजवी ने अनवर शहजाद के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय व सरकारी वकील को सुनने के बाद दिया. विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के पार्टनर मसूद ने गाजीपुर कोतवाली में मुख्तार अंसारी की बीवी आफशा अंसारी व साले अनवर शहजाद सहित चार लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 386 व 506 के तहत एफआईआर दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि अभियुक्त वर्ष 2010 में स्टाम्प पेपर पर जबरन कंपनी के पार्टनर बन गए और उनकी लाखों की रकम हड़प ली.
बता दें कि इससे पहले जनवरी में गैंगस्टर के मामले में भी अनवर शहजाद को जमानत मिली थी. इसके अलावा मुख्तार के खिलाफ भी कानूनी शिकंजा और कसता जा रहा है. माफिया की बेनामी संपत्तियों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए पुलिस की ओर से ऑपरेशन पैंथर शुरू किया गया है. इसके तहत आयकर विभाग ने माफिया के करीबियों से लंबी पूछताछ की. इसमें कई अहम जानकारियां सामने आईं हैं. माफिया के करीबी गणेश दत्त मिश्रा से पूछताछ में पता चला कि मुख्तार की यूपी के अलावा पंजाब, दिल्ली में भी बेनामी संपत्तियां हैं.
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