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राजू कसाई मर्डर केस में मुख्य आरोपी अनीस की जमानत मंजूर - raju butcher murder case

अवैध गोश्त कारोबारी जाकिर उर्फ राजू कसाई की हत्या के मुख्य आरोपी अनीस की जमानत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Jun 29, 2022, 10:44 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के अटाला मोहल्ले में 11 साल पहले अवैध गोश्त कारोबारी जाकिर उर्फ राजू कसाई की हत्या के मुख्य आरोपी अनीस की जमानत मंजूर कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और गौतम चौधरी की खंडपीठ ने दिया है. इस मामले में अनीस, अब्बा पागल और शब्बे काने को आरोपी बनाया गया था. जबकि अब्बा पागल और शब्बे काने ट्रायल के दौरान जमानत पर रहे.

वहां, मुख्य अभियुक्त अनीस 11 साल से जेल में बंद था. तीनों को सेशन कोर्ट ने जनवरी 2022 में उम्र कैद की सजा सुनाई. मुख्य आरोपी अनीस के अधिवक्ता मोहम्मद इमरान खान ने अपील पर बहस करते हुए कहा कि अपीलार्थी निर्दोष है. उसे झूठा फंसाया गया है. वह 11 साल से जेल में बंद है.

यह भी पढ़ें- धारा 482 की अंतर्निहित शक्तियों के तहत तथ्य पर विचार नहीं कर सकती हाईकोर्ट

बता दें कि ट्रायल में गवाहों की गवाही संदेहात्मक पाई गई. सरकार की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत देने पर विरोध किया. दोनों पक्षों को सुनकर खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट में दंडित राशि की 50 प्रतिशत रकम स्थगित कर शेष रकम जमा करने की शर्तों के साथ जमानत स्वीकार कर ली.

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के अटाला मोहल्ले में 11 साल पहले अवैध गोश्त कारोबारी जाकिर उर्फ राजू कसाई की हत्या के मुख्य आरोपी अनीस की जमानत मंजूर कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और गौतम चौधरी की खंडपीठ ने दिया है. इस मामले में अनीस, अब्बा पागल और शब्बे काने को आरोपी बनाया गया था. जबकि अब्बा पागल और शब्बे काने ट्रायल के दौरान जमानत पर रहे.

वहां, मुख्य अभियुक्त अनीस 11 साल से जेल में बंद था. तीनों को सेशन कोर्ट ने जनवरी 2022 में उम्र कैद की सजा सुनाई. मुख्य आरोपी अनीस के अधिवक्ता मोहम्मद इमरान खान ने अपील पर बहस करते हुए कहा कि अपीलार्थी निर्दोष है. उसे झूठा फंसाया गया है. वह 11 साल से जेल में बंद है.

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बता दें कि ट्रायल में गवाहों की गवाही संदेहात्मक पाई गई. सरकार की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत देने पर विरोध किया. दोनों पक्षों को सुनकर खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट में दंडित राशि की 50 प्रतिशत रकम स्थगित कर शेष रकम जमा करने की शर्तों के साथ जमानत स्वीकार कर ली.

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