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प्रयागराज में जावेद पंप की पत्नी का मकान ध्वस्त करने के खिलाफ मुख्य न्यायाधीश को पत्र याचिका

प्रयागराज में जावेद पंप की पत्नी का मकान ध्वस्त करने के खिलाफ मुख्य न्यायाधीश को पत्र याचिका भेजी गई है.

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प्रयागराज में जावेद पंप की पत्नी का मकान ध्वस्त करने के खिलाफ मुख्य न्यायाधीश को पत्र याचिका
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Published : Jun 12, 2022, 9:51 PM IST

Updated : Jun 12, 2022, 10:09 PM IST

प्रयागराजः नूपुर शर्मा के विरोध में प्रयागराज में पिछले जुमे की नमाज के बाद हिंसा और बवाल के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप के अवैध मकान का ध्वस्तीकरण कर दिया गया है. इस कार्रवाई के विरुद्ध इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर पिटीशन भेजा गया है.

हाईकोर्ट के छह वकीलों की ओर से मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को भेजी गई लेटर पिटीशन में आरोप लगाया गया है कि जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा के मकान को ध्वस्त किया गया है. घटना में वह आरोपी नहीं है.

पिटीशन मे कहा गया है कि यह मकान जावेद के नाम पर नहीं, जबकि उनकी पत्नी परवीन फातिमा के नाम पर है. यह मकान परवीन फातिमा को उनके पिता से शादी से पूर्व गिफ्ट के रूप में मिला था. कार्रवाई में जावेद मोहम्मद का मालिकाना हक न होने के बावजूद उन्हें नोटिस दिया गया और अवैध तरीके से उनकी पत्नी का मकान गिरा दिया गया. लेटर पिटीशन में पीडीए की कार्यवाही को गलत बताते हुए कार्रवाई की मांग की गई है. साथ ही अवैध ध्वस्तीकरण के लिए मुआवजा दिलाने और दोषी अधिकारियों को दंडित किए जाने की मांग भी की है.

यह बोले अधिवक्ता.

लेटर पिटीशन भेजने वाले अधिवक्ता का कहना है कि चार दिन पहले तक जिस जावेद पंप के साथ पुलिस प्रशासन के अधिकारी मिलकर बैठकें करते थे, उसी को अचानक से बवाल का मास्टरमाइंड बना दिया गया. पुलिस की तरफ से जावेद को शुक्रवार की घटना के बाद मास्टरमाइंड बना दिया गया. एक दिन बाद ही शनिवार को पीडीए ने जावेद मोहम्मद के घर के बाहर ध्वस्तीकरण की नोटिस चस्पा कर दी, जिस वक्त उनके घर नोटिस लगायी गयी उनकी पत्नी और बेटी भी पुलिस हिरासत में थी.

ये भी पढ़ेंः प्रयागराज हिंसा: मास्टर माइंड जावेद पंप का दो मंजिला मकान जमींदोज

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प्रयागराजः नूपुर शर्मा के विरोध में प्रयागराज में पिछले जुमे की नमाज के बाद हिंसा और बवाल के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप के अवैध मकान का ध्वस्तीकरण कर दिया गया है. इस कार्रवाई के विरुद्ध इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर पिटीशन भेजा गया है.

हाईकोर्ट के छह वकीलों की ओर से मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को भेजी गई लेटर पिटीशन में आरोप लगाया गया है कि जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा के मकान को ध्वस्त किया गया है. घटना में वह आरोपी नहीं है.

पिटीशन मे कहा गया है कि यह मकान जावेद के नाम पर नहीं, जबकि उनकी पत्नी परवीन फातिमा के नाम पर है. यह मकान परवीन फातिमा को उनके पिता से शादी से पूर्व गिफ्ट के रूप में मिला था. कार्रवाई में जावेद मोहम्मद का मालिकाना हक न होने के बावजूद उन्हें नोटिस दिया गया और अवैध तरीके से उनकी पत्नी का मकान गिरा दिया गया. लेटर पिटीशन में पीडीए की कार्यवाही को गलत बताते हुए कार्रवाई की मांग की गई है. साथ ही अवैध ध्वस्तीकरण के लिए मुआवजा दिलाने और दोषी अधिकारियों को दंडित किए जाने की मांग भी की है.

यह बोले अधिवक्ता.

लेटर पिटीशन भेजने वाले अधिवक्ता का कहना है कि चार दिन पहले तक जिस जावेद पंप के साथ पुलिस प्रशासन के अधिकारी मिलकर बैठकें करते थे, उसी को अचानक से बवाल का मास्टरमाइंड बना दिया गया. पुलिस की तरफ से जावेद को शुक्रवार की घटना के बाद मास्टरमाइंड बना दिया गया. एक दिन बाद ही शनिवार को पीडीए ने जावेद मोहम्मद के घर के बाहर ध्वस्तीकरण की नोटिस चस्पा कर दी, जिस वक्त उनके घर नोटिस लगायी गयी उनकी पत्नी और बेटी भी पुलिस हिरासत में थी.

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Last Updated : Jun 12, 2022, 10:09 PM IST
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