प्रयागराज: यूपी बार कौंसिल ने कहा है कि सिर्फ वही अधिवक्ता बार एसोसिएशन के चुनाव में मतदान के लिए हकदार हैं, जिन्हें यूपी बार कौंसिल ने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (सीओपी) नंबर जारी किया है. किसी अन्य राज्य के बार एसोसिएशन में पंजीकृत अधिवक्ता या जिनके पास किसी अन्य राज्य की बार कौंसिल से जारी सीओपी नंबर है, वे उत्तर प्रदेश में किसी बार एसोसिएशन के चुनाव में मतदान करने के हकदार नहीं होंगे.
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बार कौंसिल के अध्यक्ष मधुसूदन त्रिपाठी ने स्पष्ट किया है कि वकील को एक ही बार एसोसिएशन में वोट डालने का अधिकार है. कोई भी अधिवक्ता एक साथ दो बार एसोसिएशन में मतदाता नहीं हो सकता. मधुसूदन त्रिपाठी का कहना है कि उनके संज्ञान में यह बात लाई गई कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे वकील प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो यूपी बार कौंसिल में पंजीकृत न होकर किसी अन्य राज्य की बार कौंसिल में पंजीकृत है. ऐसे वकीलों को उत्तर प्रदेश में किसी भी बार एसोसिएशन के चुनाव में मतदान करने का अधिकार नहीं है. उन्होंने प्रदेश के सभी बार एसोसिएशन को यह भी निर्देश दिया है कि अपने यहां प्रैक्टिस कर रहे अन्य राज्यों में पंजीकृत अधिवक्ताओं की सूची तैयार कर कौंसिल को भेजें.
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