प्रायगराज: विधायक जवाहर यादव उर्फ पंडित हत्याकांड मामले में सोमवार को करवरिया बंधुओं को सजा सुनाई जाएगी. एडीजे बद्री विशाल पांडेय की कोर्ट ने इस मामले में 31 अक्टूबर को फैसला सुनाते हुए पूर्व बसपा सांसद कपिल मुनि करवरिया, पूर्व भाजपा विधायक उदय भान करवरिया और एमएलसी सूरज भान करवरिया तथा उनके रिश्तेदार रामचंद्र त्रिपाठी को हत्या, विधि विरुद्ध जमाव, सशस्त्र बल प्रयोग सहित तमाम धाराओं में दोषी करार दिया था. मगर अदालत ने उस दिन सजा के बिंदु पर सुनवाई नहीं की थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए आज की की तिथि नियत की गई थी, जिसके बाद आज अदालत सजा का एलान करेगी.
एके-47 से की गई थी हत्या
सपा विधायक जवाहर यादव उर्फ पंडित समेत तीन लोगों की सिविल लाइन इलाके में खुलेआम 13 अगस्त 1996 को एके-47 से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद जवाहर के परिजनों ने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले की जांच सीबीआई की टीम को सौंप दी गई थी. सीबीआई विवेचना के आधार पर करवरिया बंधुओं को कोर्ट में पेश किया गया था. इसके बाद राज्य सरकार ने करवरिया बंधुओं पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की भी की अपील की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था और लगातार दलीलें कोर्ट में चलती रहीं. अब 23 साल बाद इस मामले में आज कोर्ट जवाहर यादव हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को सजा सुनाएगी.
कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम
विधायक जवाहर यादव हत्याकांड मामले में सोमवार को 23 साल बाद कोर्ट के आने वाले इस फैसला को लेकर कोर्ट परिसर में भारी संख्या की फोर्स की तैनाती की गई है. जिससे सजा सुनाने के बाद किसी भी तरह सुरक्षा व्यवस्था में कमी न हो. करवरिया बंधुओं को जेल से लेकर कोर्ट परिसर तक कड़ी सुरक्षा के बीच लाया जाएगा.