प्रयागराज: बहुचर्चित जवाहर पंडित हत्याकांड में आरोपी बनाए गए करवरिया बंधुओं की मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद सोमवार को सजा का एलान किया गया. जिला कोर्ट ने करवरिया बंधुओं सहित चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 7 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जिला न्यायालय के एडीजे बद्री विशाल पांडेय ने सजा का एलान किया.
चारों आरोपियों को 31 अक्टूबर को न्यायालय ने दोषी सिद्ध कर दिया था. सोमवार को 4:10 मिनट पर एडीजे बद्री विशाल पांडेय ने उम्र कैद की सजा सुनाते हुए चारों आरोपियों के ऊपर 7 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. इस तरह 23 साल बाद पीड़ित पक्ष को इंसाफ मिला.
कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे कोर्ट परिसर
जवाहर पंडित मुकदमे को लेकर करवरिया बंधु नैनी जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच जिला न्यायालय में लाए गए. इस दौरान उनके समर्थकों को रेला लगा रहा है. पुलिस फोर्स और समर्थकों के बीच चारों आरोपी कोर्ट के अंदर पहुंचे. करवरिया बंधु की तरफ पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने एडीजी बद्री विशाल पांडेय के सामने अपना बचाव पक्ष रखा.
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जिला न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि जवाहर पंडित हत्याकांड के मुकदमे में 18 अक्टूबर को सभी दलीलें पूरी हो गईं थी. इसके बाद 31 अक्टूबर को एडीजे ने करवरिया बंधुओं को दोषी सिद्ध कर दिया था. एडीजे बद्री विशाल पांडेय ने आज मुकदमे में सजा सुनाते हुए चारों आरोपियों को आजीवन कारावास और सभी के ऊपर 7 लाख 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद अग्रहरि ने बताया कि 302/149 में चारों आरोपियों को आजीवन कारावास और एक-एक लाख का जुर्माना न देने पर दो-दो साल की अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया. इसी प्रकार से 307/149 में प्रत्येक अभियुक्त को 10-10 साल की सजा के साथ 50-50 हजार का जुर्माना और न देने पर एक-एक साल के लिए अतिरिक्त सजा सुनाई. इसी प्रकार से 147,148 आईपीसी में चारों अभियुक्त को एक साल और 6 माह की सजा और जुर्माना न देने पर पर तीन और 6 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई. सेवन एक्ट क्रिमिनल में चारों आरोपियों को छह माह की सजा सुनाई गई.
बहुचर्चित हत्याकांड
सपा विधायक जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित सहित तीन लोगों को खुलेआम 13 अगस्त 1996 को सिविल लाइन में एके-47 से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जवाहर के परिवार के लोगों ने सिविल लाइन थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद सीबीआई की टीम को जांच सौंप दी गई थी. कोर्ट ने जवाहर पंडित हत्याकांड में शामिल पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया, पूर्व विधायक उदय भान करवरिया, सूरज भान करवरिया और उनके रिश्तेदार रामचन्द्र त्रिपाठी को आजीवन कारावास से दंडित किया.