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अल्पसंख्यक काॅलेज में कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त करने का DIOS का आदेश रद्द - इलाहाबाद हाईकोर्ट

कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक को पुनर्विचार कर दो माह में नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने काॅलेज की प्रबंध समिति व दो अन्य की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता अनुराग शुक्ल ने बहस की.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Jul 19, 2021, 9:41 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हरजिंदर नगर इंटर कॉलेज कानपुर नगर में वरिष्ठतम अध्यापक को कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त करने के जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS)के आदेश को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि यह आदेश अनुच्छेद 30के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को मिले शैक्षणिक काॅलेज के प्रबंधन के अधिकार का अतिलंघन करता है.

यह भी पढ़ें : पूर्व सांसद बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ आरोप तय

कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक को पुनर्विचार कर दो माह में नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने काॅलेज की प्रबंध समिति व दो अन्य की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता अनुराग शुक्ल ने बहस की.

इनका कहना था कि याची काॅलेज मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है जिसके प्रबंधन का उसे अधिकार है. निरीक्षक को विद्यालय के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है. इस कानूनी पहलू को सरकारी वकील ने भी माना.

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हरजिंदर नगर इंटर कॉलेज कानपुर नगर में वरिष्ठतम अध्यापक को कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त करने के जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS)के आदेश को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि यह आदेश अनुच्छेद 30के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को मिले शैक्षणिक काॅलेज के प्रबंधन के अधिकार का अतिलंघन करता है.

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कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक को पुनर्विचार कर दो माह में नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने काॅलेज की प्रबंध समिति व दो अन्य की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता अनुराग शुक्ल ने बहस की.

इनका कहना था कि याची काॅलेज मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है जिसके प्रबंधन का उसे अधिकार है. निरीक्षक को विद्यालय के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है. इस कानूनी पहलू को सरकारी वकील ने भी माना.

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