प्रयागराज: केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती में अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त करने को लेकर दाखिल मामले में रेलवे भर्ती बोर्ड से रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर की कार्यशैली की विस्तृत जानकारी मांगी है. कैट ने यह आदेश राकेश कुमार यादव व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सिद्धार्थ मिश्र को सुनकर दिया है.
मामले के तथ्यों के अनुसार रेलवे भर्ती सेल ने ग्रुप डी के 1.3 लाख पदों की भर्ती निकाली, जिसके लिए लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया. बाद में रेलवे भर्ती सेल ने कई अभ्यर्थियों का आवेदन यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि आवेदन में सही ढंग से फोटो और हस्ताक्षर नहीं हैं. अभ्यर्थियों ने रेलवे सेल में शिकायत की तो 44 हजार अभ्यर्थियों के आवेदन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी बताकर पुनः स्वीकार कर लिए गए. याचियों का कहना है कि एक ही फोटो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में निरस्त है, जबकि आरआरबी एनटीपी में सही है.
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