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बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए HC ने दिए अहम आदेश, 28 फरवरी तक सभी आदेशों को बढ़ाया - 28 फरवरी तक सभी आदेशों को बढ़ाया

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट और उसके नियंत्रणाधीन प्रदेश की सभी अदालतों, अधिकरणों और अर्द्ध न्यायिक फोरम के इस दौरान अवधि समाप्त होने वाले सभी अंतरिम आदेश 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है.

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HC ने दिए अहम आदेश
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Published : Jan 19, 2022, 6:29 PM IST

प्रयागराजः बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट (allahabad high court) ने अपने नियंत्रणाधीन प्रदेश की सभी अदालतों, अभिकरणों और अर्द्ध न्यायिक फोरम के इस दौरान अवधि समाप्त होने वाले सभी अंतरिम आदेश 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है. इसी प्रकार जमानत, अग्रिम जमानत और आदेश की अवधि भी बढ़ा दी गई है. भवन खाली कराने, बेदखली या ध्वस्तीकरण आदेशों के अमल पर 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है.

इसी तरह जमानत, अग्रिम जमानत या आदेश की अवधि भी बढ़ा दी गई है. भवन खाली कराने, बेदखली या ध्वस्तीकरण आदेशों के अमल पर 28 फरवरी तक रोक लगा दी गई है. कोर्ट ने राज्य सरकार, निकायों, एजेंसियों, सरकारी तंत्रों को बेदखली और ध्वस्तीकरण कार्रवाई 28 फरवरी तक धीमी रखने का आदेश दिया है. इसके साथ ही बैंकों और वित्तीय संस्थानों को 28 फरवरी तक किसी तरह की नीलामी करने से रोक दिया है.

इसे भी पढ़ें- UP Corona Update: बुधवार सुबह मिले 3,987 नए मरीज, 2 की मौत

कोर्ट ने कहा है कि कार्रवाई अति आवश्यक हो तो सक्षम अदालत में अर्जी देकर पक्षों को सुनकर आदेश प्राप्त किया जा सकता है. कोर्ट ने आदेश की प्रति सभी संस्थाओं को प्रेषित करने प्रेषित करने और मीडिया में प्रसारित करने का निर्देश दिया है, ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके. ये आदेश मुख्य न्यायाधीश राजेश बंदल और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए कायम जनहित याचिका पर दिया है.

प्रयागराजः बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट (allahabad high court) ने अपने नियंत्रणाधीन प्रदेश की सभी अदालतों, अभिकरणों और अर्द्ध न्यायिक फोरम के इस दौरान अवधि समाप्त होने वाले सभी अंतरिम आदेश 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है. इसी प्रकार जमानत, अग्रिम जमानत और आदेश की अवधि भी बढ़ा दी गई है. भवन खाली कराने, बेदखली या ध्वस्तीकरण आदेशों के अमल पर 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है.

इसी तरह जमानत, अग्रिम जमानत या आदेश की अवधि भी बढ़ा दी गई है. भवन खाली कराने, बेदखली या ध्वस्तीकरण आदेशों के अमल पर 28 फरवरी तक रोक लगा दी गई है. कोर्ट ने राज्य सरकार, निकायों, एजेंसियों, सरकारी तंत्रों को बेदखली और ध्वस्तीकरण कार्रवाई 28 फरवरी तक धीमी रखने का आदेश दिया है. इसके साथ ही बैंकों और वित्तीय संस्थानों को 28 फरवरी तक किसी तरह की नीलामी करने से रोक दिया है.

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कोर्ट ने कहा है कि कार्रवाई अति आवश्यक हो तो सक्षम अदालत में अर्जी देकर पक्षों को सुनकर आदेश प्राप्त किया जा सकता है. कोर्ट ने आदेश की प्रति सभी संस्थाओं को प्रेषित करने प्रेषित करने और मीडिया में प्रसारित करने का निर्देश दिया है, ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके. ये आदेश मुख्य न्यायाधीश राजेश बंदल और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए कायम जनहित याचिका पर दिया है.

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