प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में ई-फाइलिंग प्रक्रिया के जरिए अतिआवश्यक मुकदमों की ही सुनवाई जारी रहेगी. इसके साथ ही किसी भी अधिवक्ता या मुंशी को न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी, जो अधिवक्ता याचिका दायर करना चाहते हैं, उन्हें ईमेल के जरिए शीघ्र सुनवाई की सकारण अर्जी देनी होगी.
पासवर्ड के साथ कार्यालय द्वारा अधिवक्ता के जरूरी सूचना दी जाएगी. इसके लिए न्यायालय परिसर में अधिवक्ता या मुंशी या वादकारी को आने की जरूरत नहीं होगी. बिना वैध अनुमति के किसी भी अधिवक्ता या लिपिक परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसकी जानकारी निबंधक शिष्टाचार आशीष कुमार श्रीवास्तव ने दी है.
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