ETV Bharat / state

HC: बेसिक शिक्षा परिषद के वित्त नियंत्रक को अवमानना मामले में तलब - वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद

हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के वित्त नियंत्रक को अवमानना के मामले में तलब किया है. वहीं, अब इस मामले की सुनवाई 8 फरवरी को होगी.

HC
HC
author img

By

Published : Jan 27, 2023, 8:32 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के वित्त नियंत्रक को अवमानना के मामले में तलब किया है. कोर्ट ने उनसे 2015 में पारित अदालत के आदेश का अनुपालन आज तक न होने पर जवाब मांगा है. मामले की सुनवाई 8 फरवरी को होगी. अनिल कुमार पाण्डेय की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पड़िया ने दिया.

याची के अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव का कहना था कि 11 फरवरी 2015 को हाईकोर्ट ने याची अनिल कुमार पाण्डेय जो कि बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय मैनपुरी में सहायक अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत है को प्रोन्नति देने के संबंध में निर्णय लेने का आदेश दिया था. इस आदेश का आज तक पालन नहीं होने के कारण अवमानना याचिका दाखिल की गई है. कोर्ट ने इस मामले में संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया था.

निदेशक आंतरिक लेखा एवं परीक्षा हलफनामा दाखिल करके बताया क्योंकि वह याची को प्रोन्नति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं है. इसलिए उन्होंने 1 अप्रैल 2016 को वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद को पत्र लिखकर कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने के लिए अनुरोध किया था. इस पर कोर्ट ने वित्त नियंत्रक को तलब करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि हाईकोर्ट के आदेश का अब तक अनुपालन क्यों नहीं किया गया.

यह भी पढ़ें- Prayagraj में दो फरवरी को इस जगह लगेगा बागेश्वर धाम के महंत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का दरबार, पढ़िए पूरी खबर

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के वित्त नियंत्रक को अवमानना के मामले में तलब किया है. कोर्ट ने उनसे 2015 में पारित अदालत के आदेश का अनुपालन आज तक न होने पर जवाब मांगा है. मामले की सुनवाई 8 फरवरी को होगी. अनिल कुमार पाण्डेय की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पड़िया ने दिया.

याची के अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव का कहना था कि 11 फरवरी 2015 को हाईकोर्ट ने याची अनिल कुमार पाण्डेय जो कि बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय मैनपुरी में सहायक अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत है को प्रोन्नति देने के संबंध में निर्णय लेने का आदेश दिया था. इस आदेश का आज तक पालन नहीं होने के कारण अवमानना याचिका दाखिल की गई है. कोर्ट ने इस मामले में संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया था.

निदेशक आंतरिक लेखा एवं परीक्षा हलफनामा दाखिल करके बताया क्योंकि वह याची को प्रोन्नति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं है. इसलिए उन्होंने 1 अप्रैल 2016 को वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद को पत्र लिखकर कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने के लिए अनुरोध किया था. इस पर कोर्ट ने वित्त नियंत्रक को तलब करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि हाईकोर्ट के आदेश का अब तक अनुपालन क्यों नहीं किया गया.

यह भी पढ़ें- Prayagraj में दो फरवरी को इस जगह लगेगा बागेश्वर धाम के महंत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का दरबार, पढ़िए पूरी खबर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.