प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर जौनपुर के डीआईओएस को 13 सितंबर को न्यायालय में हाजिर रहने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने अंकिता श्रीवास्तव की याचिका पर मंगलवार को दिया है. कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर जवाब के लिए समय देते हुए कहा था कि जवाब न दाखिल होने पर डीआईओएस स्वयं उपस्थित रहें. मंगलवार को सुनवाई के दौरान मुख्य स्थायी अधिवक्ता जेएन मौर्य ने कोर्ट को बताया कि डीआईओएस जौनपुर रास्ते में हैं.
इस पर कोर्ट ने उक्त आदेश दिया. अधिवक्ता घनश्याम मौर्य के अनुसार याचिका में डीआईओएस जौनपुर के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के लिए याची के दावे को इसलिए रद्द कर दिया था कि याची विवाहित पुत्री है. अधिवक्ता का कहना था कि डाइंग इन हार्नेस रूल 1974 में संशोधन कर विवाहित पुत्री को भी परिवार की परिभाषा में शामिल कर लिया गया है. ऐसे में डीआईओएस का आदेश अवैधानिक है.
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