प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर में कार्यरत कृषि विभाग के कर्मचारी की मृत्यु पर उसकी विधवा को पारिवारिक पेंशन का भुगतान न करने पर उप कृषि निदेशक हमीरपुर से जवाब मांगा है.
कोर्ट ने कहा कि यदि जवाब नहीं आता तो उप निदेशक कृषि हमीरपुर 22 मार्च को सारे रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में हाजिर हों. हरवी देवी की याचिका पर न्यायाधीश अजय भनोट ने यह आदेश दिया है.
याची के अधिवक्ता सुनील चौधरी का कहना था कि याची के पति को अंतरिम पेंशन मिल रही थी. अब पति की मृत्यु उपरांत उसको पेंशन, ग्रेच्युटी आदि नहीं दी जा रही है. उसने अधिकारियों को कई बार पत्र लिखा है, लेकिन उसे सिर्फ परेशान किया जा रहा है. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 22 मार्च नियत की है.
शिक्षा अधिकरण मुद्दा
शिक्षा अधिकरण के मुद्दे पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के आंदोलन में सोमवार को शहर के तमाम राजनीतिक, सामाजिक और छात्र संगठनों को आमंत्रित किया गया है. आंदोलन को धार देने के लिए प्रयागराज बंद की घोषणा भी हो सकती है. अधिकरण के मुद्दे पर अधिवक्ता पिछले चार दिनों से न्यायिक कार्य नहीं कर रहे हैं.
सोमवार को भी काम नहीं करने की घोषणा की जा चुकी है. इसके आगे भी जारी रहने की संभावना जताई जा रही है. शनिवार को बार एसोसिएशन की बैठक में तय किया गया कि प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधानपीठ होने के कारण यहां पर न्याय निष्पादन की सुविधा और वादकारियों के हित के लिए संसाधनों को बढ़ाया जाए.
बैठक में बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य व पूर्व अध्यक्ष बीके श्रीवास्तव और सदस्य सचिव देवेंद्र मिश्र नगरहा भी मौजूद थे. दोनों ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रस्ताव का समर्थन किया है.