प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नीट यूजी 2022 में दो प्रश्नों को लेकर दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य विपक्षियों से जवाब मांगा है. कोर्ट ने घोषित परीक्षा परिणाम के तहत काउंसिलिंग जारी रखने की छूट दी है, लेकिन कहा कि परिणाम याचिका के निर्णय की विषयवस्तु होगा. यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा एवं न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने अरुज आत्रेय की याचिका पर दिया है.
याची का कहना है कि प्रश्न संख्या 128 गलत है. एनसीईआरटी की 11वीं कक्षा की पुस्तक से मिलान करने पर यह प्रश्न गलत पाया गया है और दूसरा प्रश्न संख्या 175 का जवाब भी गलत है. घोषित परिणाम भी सही नहीं है. साथ ही प्रश्नों के अंक गलत तरीके से दिए गए हैं. कहा गया है कि या तो प्रश्न गलत है या टेस्टिंग एजेंसी ने जवाब गलत दिया है. कोर्ट ने फिलहाल कोई राहत नहीं दी है. याचिका पर अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी.
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