प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैंटोनमेंट बोर्ड मेरठ द्वारा विवादित संपत्ति के ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगा दी है. इसके अलावा सिविल जज वरिष्ठ श्रेणी मेरठ को याची की अर्जी को तय तिथि पर नियमानुसार उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति जे.जे.मुनीर ने संजीव ओबेरॉय की याचिका पर दिया है.
याची की तरफ से कहा गया कि विवादित संपत्ति को लेकर सिविल वाद दायर है. इस वाद की सुनवाई 20 जून को होगी. बता दें कि कैंटोनमेंट बोर्ड मेरठ ने 20 जून से पहले ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने इस मामले की तत्काल सुनवाई करके याची को राहत दी है. कोर्ट ने आदेश की प्रति सिविल जज व कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ को भेजने व आदेश का पालन करने के लिए निर्देशित किया है.
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