ETV Bharat / state

विवादित संपत्ति के ध्वस्तीकरण का मामला : कोर्ट ने कैंटोनमेंट बोर्ड मेरठ की कार्रवाई पर लगाई रोक - Meerut Cantonment Board

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैंटोनमेंट बोर्ड मेरठ द्वारा विवादित संपत्ति के ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगा दी है. इस मामले की अगली सुनवाई 20 जून को होगी.

कॉन्सेप्ट इमेज
कॉन्सेप्ट इमेज
author img

By

Published : Jun 16, 2022, 10:37 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैंटोनमेंट बोर्ड मेरठ द्वारा विवादित संपत्ति के ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगा दी है. इसके अलावा सिविल जज वरिष्ठ श्रेणी मेरठ को याची की अर्जी को तय तिथि पर नियमानुसार उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति जे.जे.मुनीर ने संजीव ओबेरॉय की याचिका पर दिया है.
याची की तरफ से कहा गया कि विवादित संपत्ति को लेकर सिविल‌ वाद दायर है. इस वाद की सुनवाई 20 जून को होगी. बता दें कि कैंटोनमेंट बोर्ड मेरठ ने 20 जून से पहले ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने इस मामले की तत्काल सुनवाई करके याची को राहत दी है. कोर्ट ने आदेश की प्रति सिविल जज व कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ को भेजने व आदेश का पालन करने के लिए निर्देशित किया है.

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैंटोनमेंट बोर्ड मेरठ द्वारा विवादित संपत्ति के ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगा दी है. इसके अलावा सिविल जज वरिष्ठ श्रेणी मेरठ को याची की अर्जी को तय तिथि पर नियमानुसार उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति जे.जे.मुनीर ने संजीव ओबेरॉय की याचिका पर दिया है.
याची की तरफ से कहा गया कि विवादित संपत्ति को लेकर सिविल‌ वाद दायर है. इस वाद की सुनवाई 20 जून को होगी. बता दें कि कैंटोनमेंट बोर्ड मेरठ ने 20 जून से पहले ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने इस मामले की तत्काल सुनवाई करके याची को राहत दी है. कोर्ट ने आदेश की प्रति सिविल जज व कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ को भेजने व आदेश का पालन करने के लिए निर्देशित किया है.

इसे पढ़ें- Agnipath Scheme: यूपी सरकार अग्निवीरों को सेवा के बाद देगी नौकरियों का मौका

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.