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PAC Constable Transfer case : कोर्ट ने हेड कांस्टेबलों को सिविल पुलिस से सशस्त्र बल में तबादले पर लगाई रोक - PAC कांस्टेबलों का सशस्त्र बल में ट्रांसफर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याची सहित 36 पीएसी हेड कांस्टेबलों के सिविल पुलिस से सशस्त्र बल में तबादला आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से 2 हफ्ते में विधिक स्थित स्पष्ट करने का भी निर्देश दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Jun 22, 2022, 10:40 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याची सहित 36 पीएसी हेड कांस्टेबलों के सिविल पुलिस से सशस्त्र बल में तबादला आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है, याचिका की अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी.

कोर्ट ने कहा है कि यह अंतरिम आदेश उसी दशा में लागू होगा, यदि याचियों को कार्यमुक्त न कर दिया गया हो. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने कमल कुमार त्रिपाठी व 35 अन्य की याचिका पर दिया है. याचियों का कहना है कि नियम 41(1)के अंतर्गत उनका तबादला करने का अधिकार पीएसी स्थापना बोर्ड को है. किन्तु बिना उनकी सहमति के अपर पुलिस अधीक्षक पीएसी मुख्यालय लखनऊ व पुलिस महानिरीक्षक पीएसी लखनऊ ने बिना अधिकार के तबादला किया है, जो नियमावली के विरुद्ध है. याची का कहना है कि उनकी नियुक्ति 2008 नियमावली से की गई थी.

अब 2015 नियमावली लागू की गई हैं. 2008 की नियमावली के नियम 41(1)व 2015 की नियमावली के नियम 25(1) एक जैसे हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है. याचियों का प्रदेश के विभिन्न जोन वह कमिश्नरी में तबादला किया गया है. कोर्ट ने सरकार को जवाबी हलफनामे में विधिक स्थित स्पष्ट करने का भी निर्देश दिया है.

इसे पढ़ें- कॉपी चेक करने के बहाने शिक्षक ने तीन छात्राओं से की ये हरकत

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याची सहित 36 पीएसी हेड कांस्टेबलों के सिविल पुलिस से सशस्त्र बल में तबादला आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है, याचिका की अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी.

कोर्ट ने कहा है कि यह अंतरिम आदेश उसी दशा में लागू होगा, यदि याचियों को कार्यमुक्त न कर दिया गया हो. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने कमल कुमार त्रिपाठी व 35 अन्य की याचिका पर दिया है. याचियों का कहना है कि नियम 41(1)के अंतर्गत उनका तबादला करने का अधिकार पीएसी स्थापना बोर्ड को है. किन्तु बिना उनकी सहमति के अपर पुलिस अधीक्षक पीएसी मुख्यालय लखनऊ व पुलिस महानिरीक्षक पीएसी लखनऊ ने बिना अधिकार के तबादला किया है, जो नियमावली के विरुद्ध है. याची का कहना है कि उनकी नियुक्ति 2008 नियमावली से की गई थी.

अब 2015 नियमावली लागू की गई हैं. 2008 की नियमावली के नियम 41(1)व 2015 की नियमावली के नियम 25(1) एक जैसे हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है. याचियों का प्रदेश के विभिन्न जोन वह कमिश्नरी में तबादला किया गया है. कोर्ट ने सरकार को जवाबी हलफनामे में विधिक स्थित स्पष्ट करने का भी निर्देश दिया है.

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