प्रयागराज: कानपुर देहात के मंडोली गांव में अतिक्रमण हटाने के दौरान महिला और उसकी बेटी की जलने से मौत होने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जांच रिपोर्ट तलब की है. कोर्ट ने इस मामले मे सरकार द्वारा गठित टीमो की जांच रिपोर्ट 16 मार्च तक अदालत मे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. इस मामले को लेकर हाईकोर्ट मे जनहित याचिका दाखिल की गई है.
उल्लेखनीय है कि 14 फरवरी को कानपुर देहात के मंडोली गांव में ग्राम सभा की जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान अधिकारियों ने एक झोपड़ी पर बुलडोजर चलाया उसी वक्त किसी कारण से झोपड़ी में आग भी लग गई थी. इस हादसे में मां बेटी की जलने से मौत हो गई थी. याची का कहना है कि इस प्रकार की शर्मनाक घटनाओं से प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर आम लोगों के मन में दहशत व्याप्त होती है जबकि मुख्यमंत्री ने स्वयं निर्देश दिया है कि भू माफियाओं से सरकारी जमीनों का कब्जा हटाने के दौरान किसी भी गरीब को परेशान न किया जाए मगर राज्य के अधिकारी मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन न करके गरीब और बेसहारा लोगों को परेशान कर रहे हैं.
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