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हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सहायक अध्यापक नियुक्ति पर मांगा जवाब

यूपी के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीईटी पास बीएड डिग्री धारक की प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद नियुक्ति की योग्यता के मुद्दे पर राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगा है.

हाइकोर्ट ने मांगा जवाब.
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Published : Aug 8, 2019, 9:15 PM IST

Updated : Aug 8, 2019, 9:51 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीईटी पास बीएड डिग्री धारक की प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति की योग्यता के मुद्दे पर राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई 6 सितम्बर को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने मेसर्स सरस्वती विद्यालय कन्या जूनियर हाईस्कूल रामनगर आगरा की याचिका पर दिया है.

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब:

  • याची का कहना है, कि उसका चयन सहायक अध्यापक के खाली पद पर हुआ है.
  • वित्तीय अनुमोदन के लिए जब बीएसए के समक्ष प्रस्ताव भेजा गया.
  • अनुमोदित करने से यह कहते हुए इंकार कर दिया गया, कि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की योग्यता बीटीसी है.
  • याची का कहना है, कि 1978 की सेवा नियमावली के तहत जूनियर हाई स्कूल के अध्यापक पद पर बीएड धारक की भी नियुक्ति की जा सकती है.
  • वहीं विपक्षी अधिवक्ता राम विलास यादव का कहना है कि 1981 की नियमावली के तहत बीटीसी सहायक अध्यापक की योग्यता है.
  • कोर्ट ने प्रश्न को विचारणीय मानते हुए राज्य सरकार के साथ ही बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगा है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीईटी पास बीएड डिग्री धारक की प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति की योग्यता के मुद्दे पर राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई 6 सितम्बर को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने मेसर्स सरस्वती विद्यालय कन्या जूनियर हाईस्कूल रामनगर आगरा की याचिका पर दिया है.

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब:

  • याची का कहना है, कि उसका चयन सहायक अध्यापक के खाली पद पर हुआ है.
  • वित्तीय अनुमोदन के लिए जब बीएसए के समक्ष प्रस्ताव भेजा गया.
  • अनुमोदित करने से यह कहते हुए इंकार कर दिया गया, कि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की योग्यता बीटीसी है.
  • याची का कहना है, कि 1978 की सेवा नियमावली के तहत जूनियर हाई स्कूल के अध्यापक पद पर बीएड धारक की भी नियुक्ति की जा सकती है.
  • वहीं विपक्षी अधिवक्ता राम विलास यादव का कहना है कि 1981 की नियमावली के तहत बीटीसी सहायक अध्यापक की योग्यता है.
  • कोर्ट ने प्रश्न को विचारणीय मानते हुए राज्य सरकार के साथ ही बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगा है.
प्रयागराज 8 अगस्त
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टी इ टी पास बी एड डिग्री धारक को प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक नियुक्ति की योग्यता के मुद्दे पर राज्य सरकार व् बेशिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगा है।याचिका की सुनवाई 6 सितम्बर को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने मेसर्स सरस्वती  विद्यालय कन्या जूनियर हाई स्कूल रामनगर आगरा की याचिका पर दिया है।
याची अधिवक्ता राघवेंद्र प्रसाद मिश्र का कहना है कि याची सहायक अध्यापक के ख़ाली पद के चयन में शामिल हुआ और चयनित हुआ।वित्तीय अनुमोदन के लिए बी एस ए के समक्ष प्रस्ताव भेजा गया।जिसे अनुमोदित करने से यह कहते हुए इंकार कर दिया गया कि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की योग्यता बी टी सी है।याची का कहना  है कि1978 की सेवा नियमावली के तहत जूनियर हाई स्कूल के अध्यापक पद पर बी एड धारक की भी नियुक्ति की जा सकती है।विपक्षी अधिवक्ता राम विलास यादव का कहना है कि1981 की नियमावली  के तहत बी टी सी सहायक अध्यापक की योग्यता है।कोर्ट ने प्रश्न को विचारणीय माना औरराज्य सरकार से जवाब मांगा है।
Last Updated : Aug 8, 2019, 9:51 PM IST
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