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देह व्यापार पर नियंत्रण को विशेष अदालतें बढ़ाने की मांग, जवाब-तलब - प्रयागराज समाचार

अनैतिक देह व्यापार निरोधक कानून के तहत विशेष अदालतों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Dec 8, 2020, 4:46 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनैतिक देह व्यापार निरोधक कानून के तहत विशेष अदालतों की संख्या बढ़ाने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. याचिका की सुनवाई 18 जनवरी को होगी. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायाधीश पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने गुड़िया स्वयं सेवी संस्थान की जनहित याचिका पर दिया है.

याचिका पर अधिवक्ता राज कुमार केशरी ने बहस की. याची का कहना है कि कोविड-19 प्रतिबंधों के बावजूद देह व्यापार बढ़ता जा रहा है. अदालतों की कमी के कारण आरोपियों को सजा नहीं हो पा रही है.

याचिका में स्वयं सेवी संस्था के रिसर्च सहित सरकारी दस्तावेजों का सहारा लिया गया है. संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है और कहा गया है कि कोर्ट की कमी के चलते उचित कदम उठाने में देरी हो रही है, जिस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनैतिक देह व्यापार निरोधक कानून के तहत विशेष अदालतों की संख्या बढ़ाने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. याचिका की सुनवाई 18 जनवरी को होगी. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायाधीश पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने गुड़िया स्वयं सेवी संस्थान की जनहित याचिका पर दिया है.

याचिका पर अधिवक्ता राज कुमार केशरी ने बहस की. याची का कहना है कि कोविड-19 प्रतिबंधों के बावजूद देह व्यापार बढ़ता जा रहा है. अदालतों की कमी के कारण आरोपियों को सजा नहीं हो पा रही है.

याचिका में स्वयं सेवी संस्था के रिसर्च सहित सरकारी दस्तावेजों का सहारा लिया गया है. संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है और कहा गया है कि कोर्ट की कमी के चलते उचित कदम उठाने में देरी हो रही है, जिस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है.

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