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सेवानिवृत्त याची को परिलाभों का भुगतान करें या कारण बताए सरकारः हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने राज्य सरकार को कुशीनगर से फिशरीज इंस्पेक्टर पद से सेवानिवृत्त याची को दो माह में सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान करने या कारण बताने का आदेश दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Jan 20, 2022, 9:52 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने राज्य सरकार को कुशीनगर से फिशरीज इंस्पेक्टर पद से 31मार्च 2020 को सेवानिवृत्त याची को दो माह में सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान करने या भुगतान न करने का कारण बताने का आदेश दिया है. याचिका पर अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी.

इसे भी पढ़ें-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगरेप के आरोपी सगे भाइयों को दी जमानत

यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने सुदामा लाल की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता धनंजय कुमार मिश्र ने बहस की. उन्होंने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि डेढ़ साल पहले सेवानिवृत्त याची को पेंशन आदि सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान नहीं किया जा रहा है और न ही इसका कोई कारण बताया गया है. इसलिए विलंब से भुगतान पर वह ब्याज पाने का हकदार है. इसपर कोर्ट ने यह आदेश दिया है.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने राज्य सरकार को कुशीनगर से फिशरीज इंस्पेक्टर पद से 31मार्च 2020 को सेवानिवृत्त याची को दो माह में सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान करने या भुगतान न करने का कारण बताने का आदेश दिया है. याचिका पर अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी.

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यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने सुदामा लाल की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता धनंजय कुमार मिश्र ने बहस की. उन्होंने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि डेढ़ साल पहले सेवानिवृत्त याची को पेंशन आदि सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान नहीं किया जा रहा है और न ही इसका कोई कारण बताया गया है. इसलिए विलंब से भुगतान पर वह ब्याज पाने का हकदार है. इसपर कोर्ट ने यह आदेश दिया है.

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