प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कोविड वैक्सीन (Covid Vaccine) लाभार्थियों को न लगाकर दवा सहित सिरिंज डस्टबिन में फेंकने की आरोपी अलीगढ़ की एएनएम निहा खान की अग्रिम जमानत अर्जी (Anticipatory bail) खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने दिया है.
बता दें कि एएनएम निहा खान के विरुद्ध थाना सिविल लाइन जिला अलीगढ़ में डॉ. दुर्गेश सिंह द्वारा एफआई आर दर्ज कराई गई है. जिसमें आरोप लगाया गया है कि कोविड वैक्सीनेशन के दौरान 29 डोज भरे सिरिंज कूड़ेदान में मिले थे. जिसकी आधार कार्ड के साथ एंट्री भी थी. जांच में पाया गया कि प्रथम दृष्टया एनएम कुमारी निहा खान और डॉ. आफरीन जोहरा इसके लिए दोषी हैं.
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वहीं, कोर्ट में याची एएनएम निहा खान की ओर से दलील दी गई कि उसे राजनीतिक लाभ प्राप्त करने, स्टाफ की पार्टी बंदी के कारण ब्लैकमेल करने, दुराशय के उद्देश्य से परेशान किया जा रहा है. इसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद निहा खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.
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बता दें कि अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जमालपुर स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 18 से 44 साल के लोगों को कोविड का टीका लग रहा था. वहां पर एएनएम निहा खान लोगों का टीकाकरण कर रही थीं. स्वास्थ्य केंद्र के दूसरे स्टॉफ का आरोप है कि निहा खान टीका करने के बजाय लोडेड सिरिंज की पिन तोड़कर कूड़े में फेंक रही थीं. स्टॉफ ने उनसे ऐसा न करने का निवेदन किया, तो उन्होंने कहा कि मेरा मूड खराब है. इसके बाद वो वहां से चली गईं. इस तरह वहां 29 लोडेड सिरिंज कूड़ेदान में मिली थी. इसके बाद जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे. वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी सेवा समाप्ति के लिए स्वास्थ विभाग के आला अधिकारियों को पत्र लिखा था.