प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज माघ मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ के स्नान के लिए आने पर रोक लगाने की मांग में दाखिल याचिका यह कहते हुए निरस्त कर दी कि राज्य सरकार व प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने कोविड पर सरकारी गाइडलाइंस का पालन करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने उत्कर्ष मिश्र की जनहित याचिका पर दिया है.
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अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि माघ मेले में आने वाले स्नानार्थियों के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है. इसके अलावा प्रयागराज मेला प्राधिकरण का गठन किया गया है जो मेले की व्यवस्था तथा एक स्थान पर भीड़ न जुटने पाए, इसकी निगरानी कर रहा है. प्राधिकरण लोगों को सावधानी बरतने व एक स्थान पर भीड़ के रूप में एकत्र न होने और गाइडलाइंस का पालन करने की भी सलाह देगा. कोर्ट ने राज्य सरकार के उठाए गए कदमों को देखते हुए हस्तक्षेप न कर याचिका निरस्त कर दी है.