प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज से पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना के कितने मुकदमे लंबित हैं. और क्यों ना इन मुकदमों पर आने वाला खर्च उनके वेतन से वसूल किया जाए. अवमानना के मुकदमे की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डीआईओएस और लेखा अधिकारी को अगली सुनवाई पर तलब किया है. इसके साथ हाईकोर्ट ने उनसे इस बाबत स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है.
राजेश दास की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश न्यायमूर्ति पियूष अग्रवाल ने दिया. कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2022 को डीआईओएस से याची को बकाया भुगतान के संबंध में जानकारी मांगी थी. इसके जवाब में सुनवाई के दौरान मुख्य स्थाई अधिवक्ता जे एन मौर्या ने कोर्ट को बताया कि याची को अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है. इस पर कोर्ट ने डीआईओएस प्रयागराज और उनके कार्यालय के लेखा अधिकारी को तलब करते हुए उनसे पूछा है कि वह हलफनामा दाखिल कर बताएं उनके खिलाफ अवमानना के कितने मुकदमे लंबित हैं और क्यों ना इन मुकदमों पर आने वाला खर्च उनके वेतन से वसूल किया जाए.
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