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अल्लापुर पार्क में अवैध निर्माण पर हाई कोर्ट सख्त, कार्रवाई रिपोर्ट किया तलब - illegal construction in allapur park

प्रयागराज में अल्लापुर के पार्क में हो रहे निर्माण पर हाईकोर्ट ने नराजगी जताई है. कोर्ट ने सरकार की जानकारी में हो रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई न करने पर प्रथमदृष्टया अधिकारियों की मिलीभगत करार दिया है.

हाई कोर्ट
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Published : Jun 2, 2021, 11:09 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अल्लापुर के पार्क में सरकार की जानकारी में हो रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई न करने पर प्रथमदृष्टया अधिकारियों की मिलीभगत करार दिया है. कोर्ट ने कहा कि वह दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है लेकिन अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल के अनुरोध पर सुनवाई 4 जून के लिए स्थगित की जा रही है, ताकि वह स्वयं अधिकारियों के खिलाफ की गयी दंडात्मक कार्रवाई से कोर्ट को अवगत करा सके.

कोर्ट ने कहा कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा व नगर निगम की जानकारी में अवैध निर्माण हो रहा है. इस पर न तो अभियंत्रण सेवा ने ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई की और न ही पार्क के रखरखाव का दायित्व करने वाली नगर निगम ने ही कार्रवाई की. इससे लगता है कि अधिकारियों की मिलीभगत से निर्माण हो रहा है. यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने शैलेश चंद्र मिश्र की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है.

याचिका में कानून के विरुद्ध बिना प्राधिकारी की अनुमति लिए ठेकेदार द्वारा पब्लिक पार्क में निर्माण कराया जा रहा है. अपर महाधिवक्ता ने कहा कि निर्माण ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है, इससे ग्रामीण अभियंत्रण सेवा का कोई सरोकार नहीं है. ठेकेदार स्वयं निर्माण कर रहा है. इसपर कोर्ट ने कहा कि यदि अपर महाधिवक्ता की बात सही है तो यह गंभीर मसला है. अधिकारियो को पता है फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है. कोर्ट ने आदेश की प्रति जिलाधिकारी प्रयागराज को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है और कृत कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अल्लापुर के पार्क में सरकार की जानकारी में हो रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई न करने पर प्रथमदृष्टया अधिकारियों की मिलीभगत करार दिया है. कोर्ट ने कहा कि वह दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है लेकिन अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल के अनुरोध पर सुनवाई 4 जून के लिए स्थगित की जा रही है, ताकि वह स्वयं अधिकारियों के खिलाफ की गयी दंडात्मक कार्रवाई से कोर्ट को अवगत करा सके.

कोर्ट ने कहा कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा व नगर निगम की जानकारी में अवैध निर्माण हो रहा है. इस पर न तो अभियंत्रण सेवा ने ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई की और न ही पार्क के रखरखाव का दायित्व करने वाली नगर निगम ने ही कार्रवाई की. इससे लगता है कि अधिकारियों की मिलीभगत से निर्माण हो रहा है. यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने शैलेश चंद्र मिश्र की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है.

याचिका में कानून के विरुद्ध बिना प्राधिकारी की अनुमति लिए ठेकेदार द्वारा पब्लिक पार्क में निर्माण कराया जा रहा है. अपर महाधिवक्ता ने कहा कि निर्माण ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है, इससे ग्रामीण अभियंत्रण सेवा का कोई सरोकार नहीं है. ठेकेदार स्वयं निर्माण कर रहा है. इसपर कोर्ट ने कहा कि यदि अपर महाधिवक्ता की बात सही है तो यह गंभीर मसला है. अधिकारियो को पता है फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है. कोर्ट ने आदेश की प्रति जिलाधिकारी प्रयागराज को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है और कृत कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है.

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