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हाईकोर्ट ने बिजली के पोलों पर केबल, बूस्टर लगाने पर कार्रवाई के दिए निर्देश - पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केबल, बूस्टर और एम्प्लीफायर लगाने की शिकायत पर एक फैसला दिया है. इस मामले में हाईकोर्ट ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को एक माह में जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट.
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Published : Feb 8, 2021, 7:36 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विद्युत सुरक्षा गाइडलाइन के विपरीत विद्युत खंभों पर केबल, बूस्टर और एम्प्लीफायर लगाने की शिकायत पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को एक माह में जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. याचिका में मेसर्स रिलायंस जीओ इंफोकाम लि. कंपनी पर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने अधिवक्ता अरूण मिश्र की याचिका पर दिया है. याची का कहना है कि विद्युत खंभों पर केबल और बूस्टर लगाने से विद्युत आपूर्ति में बाधा पहुंच रही है. विभाग की अनापत्ति लिए बिना केबल बिछाया गया है. इसकी जांच कर कार्रवाई की जाय.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विद्युत सुरक्षा गाइडलाइन के विपरीत विद्युत खंभों पर केबल, बूस्टर और एम्प्लीफायर लगाने की शिकायत पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को एक माह में जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. याचिका में मेसर्स रिलायंस जीओ इंफोकाम लि. कंपनी पर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने अधिवक्ता अरूण मिश्र की याचिका पर दिया है. याची का कहना है कि विद्युत खंभों पर केबल और बूस्टर लगाने से विद्युत आपूर्ति में बाधा पहुंच रही है. विभाग की अनापत्ति लिए बिना केबल बिछाया गया है. इसकी जांच कर कार्रवाई की जाय.

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