प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस की सहायता लेकर गोरखपुर शहर की सड़क का अतिक्रमण कर हुए अवैध निर्माण को हटाने का निर्देश दिया है. गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सचिव से दो हफ्ते में हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट करने को कहा है कि कितना अवैध निर्माण का हिस्सा गिराया गया है और कितना बाकी है.
पुलिस बल की लें मदद
कोर्ट ने कहा कि यदि हलफनामा संतोष जनक नहीं हुआ तो कोर्ट प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को तलब करेगी. कोर्ट ने कहा कि अवैध कब्जा हटाने के लिए जरूरत पड़े तो एसएसपी से पुलिस बल की मदद लेकर अवैध निर्माण हटाया जाय.
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने हरिश्चन्द्र की याचिका पर दिया है. याची का कहना है कि 2005 में अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश हुआ और आज तक पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है. याचिका की सुनवाई 18 फरवरी को होगी.