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हाईकोर्ट बार चुनाव: पोस्टर बैनर होर्डिंग तत्काल हटाएं, आचार संहिता का उल्लंघन है

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की एल्डर कमेटी के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शशि प्रकाश सिंह ने कहा है कि हाईकोर्ट ने अपने 30 सितंबर 21 को पारित आदेश में साफतौर पर पोस्टर बैनर होर्डिंग आदि कोर्ट परिसर या बाहर प्रयागराज की सीमा के भीतर लगाने को प्रतिबंधित किया है.

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Published : Oct 22, 2021, 10:54 PM IST

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हाईकोर्ट बार चुनाव

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की एल्डर कमेटी के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शशि प्रकाश सिंह ने चुनाव के सभी संभावित उम्मीदवारों से अनुरोध किया है कि वे शहर में लगे पोस्टर बैनर होर्डिंग व अन्य प्रचार सामग्री तत्काल प्रभाव से हटा लें, अन्यथा कानूनी कार्यवाही की जायेगी.

शशि प्रकाश सिंह ने कहा है कि हाईकोर्ट ने अपने 30 सितंबर 21 को पारित आदेश में साफतौर पर पोस्टर बैनर होर्डिंग आदि कोर्ट परिसर या बाहर प्रयागराज की सीमा के भीतर लगाने को प्रतिबंधित किया है. लगातार संभावित उम्मीदवारों द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है.

एल्डर कमेटी के अध्यक्ष सिंह ने नगर आयुक्त नगर निगम प्रयागराज को भी पत्र लिखकर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव से संबंधित पोस्टर बैनर होर्डिंग आदि तत्काल हटाने का अनुरोध किया है. साथ ही कहा है कि यदि हटाने के बाद दोबारा लगाया जाता है तो इसकी सूचना एल्डर कमेटी अध्यक्ष को दी जाये. श्री सिंह ने कहा है कि चुनाव के पोस्टर बैनर होर्डिंग आदि लगाना आचार संहिता व हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की एल्डर कमेटी के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शशि प्रकाश सिंह ने चुनाव के सभी संभावित उम्मीदवारों से अनुरोध किया है कि वे शहर में लगे पोस्टर बैनर होर्डिंग व अन्य प्रचार सामग्री तत्काल प्रभाव से हटा लें, अन्यथा कानूनी कार्यवाही की जायेगी.

शशि प्रकाश सिंह ने कहा है कि हाईकोर्ट ने अपने 30 सितंबर 21 को पारित आदेश में साफतौर पर पोस्टर बैनर होर्डिंग आदि कोर्ट परिसर या बाहर प्रयागराज की सीमा के भीतर लगाने को प्रतिबंधित किया है. लगातार संभावित उम्मीदवारों द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है.

एल्डर कमेटी के अध्यक्ष सिंह ने नगर आयुक्त नगर निगम प्रयागराज को भी पत्र लिखकर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव से संबंधित पोस्टर बैनर होर्डिंग आदि तत्काल हटाने का अनुरोध किया है. साथ ही कहा है कि यदि हटाने के बाद दोबारा लगाया जाता है तो इसकी सूचना एल्डर कमेटी अध्यक्ष को दी जाये. श्री सिंह ने कहा है कि चुनाव के पोस्टर बैनर होर्डिंग आदि लगाना आचार संहिता व हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा.

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