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नोएडा कर्मचारी यूनियन का चुनाव कराने पर High court की रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने  नोएडा अथॉरिटी कर्मचारी यूनियन का चुनाव कराने पर रोक लगा दी है.

High court news
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Published : Apr 28, 2023, 8:44 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी कर्मचारी यूनियन का चुनाव कराने पर रोक लगा दी है. चुनाव 28 अप्रैल को होना था। इसे ले लेकर नोएडा कर्मचारी यूनियन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रजिस्ट्रार के आदेश को चुनौती दी थी. याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर और न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई की.

कर्मचारी यूनियन का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और विभू राय का कहना था कि रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन ने नोएडा कर्मचारी यूनियन का नया चुनाव कराने का आदेश दिया है. ट्रेड यूनियन एक्ट के प्रावधानों के तहत निबंधक को चुनाव कराने या अपनी निगरानी में चुनाव कराने का कोई अधिकार नहीं है. संगठन कर्मचारी यूनियन का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है. यह अगस्त में पूरा हो रहा है. समय पूर्व चुनाव का आदेश दिया गया है.

ये भी पढ़ेंः सपा ने निकाय चुनाव 2023 में जीत के लिए बनाई खास रणनीति, अखिलेश यादव मेट्रो से करेंगे प्रचार

अधिवक्ता का कहना था कि एक बार जब फार्म जे जमा कर दिया गया और वह वैध है तो रजिस्ट्रार द्वारा नया चुनाव कराने के लिए शुरू की गई प्रक्रिया उनके क्षेत्राधिकार से बाहर और अवैधानिक है. कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाते हुए सभी पक्षों को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी कर्मचारी यूनियन का चुनाव कराने पर रोक लगा दी है. चुनाव 28 अप्रैल को होना था। इसे ले लेकर नोएडा कर्मचारी यूनियन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रजिस्ट्रार के आदेश को चुनौती दी थी. याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर और न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई की.

कर्मचारी यूनियन का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और विभू राय का कहना था कि रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन ने नोएडा कर्मचारी यूनियन का नया चुनाव कराने का आदेश दिया है. ट्रेड यूनियन एक्ट के प्रावधानों के तहत निबंधक को चुनाव कराने या अपनी निगरानी में चुनाव कराने का कोई अधिकार नहीं है. संगठन कर्मचारी यूनियन का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है. यह अगस्त में पूरा हो रहा है. समय पूर्व चुनाव का आदेश दिया गया है.

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अधिवक्ता का कहना था कि एक बार जब फार्म जे जमा कर दिया गया और वह वैध है तो रजिस्ट्रार द्वारा नया चुनाव कराने के लिए शुरू की गई प्रक्रिया उनके क्षेत्राधिकार से बाहर और अवैधानिक है. कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाते हुए सभी पक्षों को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

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