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जिला जजों को स्टाफ की कमी पूरी करने के लिए रिटायर कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति का अधिकार:HC - सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति

हाईकोर्ट प्रशासन ने सभी जिला जजों को स्टाफ की कमी पूरी करने के लिए रिटायर कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति का अधिकार दिया है.

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Published : Oct 20, 2022, 10:30 PM IST

प्रयागराज: हाईकोर्ट प्रशासन ने प्रदेश के सभी जिला जजों को चयन या प्रोन्नति से भरे नहीं जा सकने वाले रिक्त पदों पर न्यायिक कार्यवाही संचालन में आ रही दिक्कतों का हल निकालने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति करने का अधिकार दिया है.

रजिस्ट्रार जनरल आशीष गर्ग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार हाईकोर्ट को पूर्व सूचना देकर जिला जज सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति कर सकेंगे. यह नियुक्ति छह माह के लिए की जाएगी, जो बढ़ाई जा सकेगी. जिला जज 65 वर्ष आयु तक के रिटायर कर्मचारियों की ही पुनर्नियुक्ति कर सकेंगे. यह नियुक्ति सीधी या प्रोन्नति से पद भरे जाने तक की जाएगी. इन्हें अंतिम प्राप्त वेतन व भत्ते दिए जाएंगे. नियुक्ति के समय रिटायर कर्मचारी का करेक्टर रोल व पिछले रिकॉर्ड देखें जाएंगे.

यह छूट स्टाफ की कमी से न्यायिक कार्यवाही में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए दी गई है. कोर्ट ने 14 अप्रैल 1980 को जारी आदेश को प्रतिस्थापित कर दिया है और 15 अक्तूबर 2022 की अधिसूचना से जिला जजों को सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति करने की छूट दी है.

यह भी पढ़ें: वर्क शॉप सुपरवाइजर के सेवानिवृत्ति की उम्र पर होगा विचार, हाईकोर्ट ने केजीएमयू प्रशासन को दिया आदेश

प्रयागराज: हाईकोर्ट प्रशासन ने प्रदेश के सभी जिला जजों को चयन या प्रोन्नति से भरे नहीं जा सकने वाले रिक्त पदों पर न्यायिक कार्यवाही संचालन में आ रही दिक्कतों का हल निकालने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति करने का अधिकार दिया है.

रजिस्ट्रार जनरल आशीष गर्ग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार हाईकोर्ट को पूर्व सूचना देकर जिला जज सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति कर सकेंगे. यह नियुक्ति छह माह के लिए की जाएगी, जो बढ़ाई जा सकेगी. जिला जज 65 वर्ष आयु तक के रिटायर कर्मचारियों की ही पुनर्नियुक्ति कर सकेंगे. यह नियुक्ति सीधी या प्रोन्नति से पद भरे जाने तक की जाएगी. इन्हें अंतिम प्राप्त वेतन व भत्ते दिए जाएंगे. नियुक्ति के समय रिटायर कर्मचारी का करेक्टर रोल व पिछले रिकॉर्ड देखें जाएंगे.

यह छूट स्टाफ की कमी से न्यायिक कार्यवाही में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए दी गई है. कोर्ट ने 14 अप्रैल 1980 को जारी आदेश को प्रतिस्थापित कर दिया है और 15 अक्तूबर 2022 की अधिसूचना से जिला जजों को सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति करने की छूट दी है.

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