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प्रयागराज: कोरोना काल में बदला मुकदमों की सुनवाई का समय - मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर

इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए मुकदमों की सुनवाई व्यवस्था में बदलाव किया है. इसके तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रधान पीठ और लखनऊ पीठ में 31 जुलाई को एक बजे तक ही मुकदमों की सुनवाई होगी.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट.
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Published : Jul 30, 2020, 8:36 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए मुकदमों की सुनवाई व्यवस्था में तब्दीली की है. इसके तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रधान पीठ और लखनऊ पीठ में 31 जुलाई को एक बजे तक ही मुकदमों की सुनवाई होगी. इसके साथ ही लंच तक ही कोर्ट बैठेगी, जबकि दिन के बचे समय में परिसर को सैनिटाइज कराया जाएगा.

4 और 10 अगस्त को केवल अतिआवश्यक मामलों की ही सुनवाई सुनवाई होगी. इलाहाबाद में मुख्य न्यायाधीश एवं लखनऊ पीठ में वरिष्ठ न्यायमूर्ति अतिआवश्यक मुकदमों की सुनवाई करेंगे. इन दो दिनों में अन्य अदालतें नहीं बैठेंगी. 31 जुलाई और 4 व 10 अगस्त को मुकदमों का मैनुअल दाखिला नहीं होगा.

वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों अधिकरणों व अन्य सभी न्यायिक संस्थानों के समयबद्ध अंतरिम आदेशों की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है. हाईकोर्ट ने यह आदेश कोविड 19 के प्रकोप और अदालतों अधिकरणों की न्यायिक कार्यवाही सुचारू रूप से न चल पाने के कारण दिया है. ऐसे सभी अंतरिम आदेश जो इस दौरान समाप्त हो रहे थे, उनकी अवधि को बढ़ा दिया गया है. इसके साथ ही जो अंतरिम आदेश न्यायालय के अगले आदेश तक जारी रहने वाले हैं, वे यथावत जारी रहेंगे. याचिका की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति वाई के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर दिया है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए मुकदमों की सुनवाई व्यवस्था में तब्दीली की है. इसके तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रधान पीठ और लखनऊ पीठ में 31 जुलाई को एक बजे तक ही मुकदमों की सुनवाई होगी. इसके साथ ही लंच तक ही कोर्ट बैठेगी, जबकि दिन के बचे समय में परिसर को सैनिटाइज कराया जाएगा.

4 और 10 अगस्त को केवल अतिआवश्यक मामलों की ही सुनवाई सुनवाई होगी. इलाहाबाद में मुख्य न्यायाधीश एवं लखनऊ पीठ में वरिष्ठ न्यायमूर्ति अतिआवश्यक मुकदमों की सुनवाई करेंगे. इन दो दिनों में अन्य अदालतें नहीं बैठेंगी. 31 जुलाई और 4 व 10 अगस्त को मुकदमों का मैनुअल दाखिला नहीं होगा.

वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों अधिकरणों व अन्य सभी न्यायिक संस्थानों के समयबद्ध अंतरिम आदेशों की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है. हाईकोर्ट ने यह आदेश कोविड 19 के प्रकोप और अदालतों अधिकरणों की न्यायिक कार्यवाही सुचारू रूप से न चल पाने के कारण दिया है. ऐसे सभी अंतरिम आदेश जो इस दौरान समाप्त हो रहे थे, उनकी अवधि को बढ़ा दिया गया है. इसके साथ ही जो अंतरिम आदेश न्यायालय के अगले आदेश तक जारी रहने वाले हैं, वे यथावत जारी रहेंगे. याचिका की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति वाई के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर दिया है.

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