प्रयागराज: शिक्षिका से छेड़खानी के आरोपी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तीन पूर्व और वर्तमान प्रोफेसरों (Professors accused of molestation) की याचिका पर 12 मई को सुनवाई होगी. इन तीनों प्रोफेसर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है. इसे उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है. सोमवार को कोर्ट ने मामले (Allahabad University Professors Petition) की सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया.
इस याचिका पर प्रोफेसरों की ओर से एप्लीकेशन देकर कहा गया कि आरोपी प्रोफेसर हैं. उनके मामले में दो न्याय पीठ सुनवाई कर चुकी हैं. वहीं एक न्याय पीठ ने फैसला सुरक्षित कर लिया है. मामले की शीघ्र सुनवाई किए जाने की आवश्यकता है. इस पर न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने प्रकरण की सुनवाई 12 मई को करने के लिए इसे उचित क्षेत्राधिकार वाली न्याय पीठ के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.
गौरतलब अर्थशास्त्र विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मनमोहन कृष्ण, प्रोफेसर प्रहलाद और प्रोफेसर जावेद अख्तर के खिलाफ एक शिक्षिका ने वर्ष 2016 में छेड़खानी व एससी एसटी एक्ट के तहत कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षिका से छेड़खानी के मामले में तीनों प्रोफेसरों के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हुआ है. इसे इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इस पर 12 मई को सुनवाई (Allahabad High Court Order) होगी.